बिना अनुज्ञापत्र साधारण मिट्टी का खनन एवं परिवहन पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध होगी कार्यवाही --जिलाधिकारी

बिना अनुज्ञापत्र साधारण मिट्टी का खनन एवं परिवहन पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध होगी  कार्यवाही --जिलाधिकारी

प्रतापगढ


08.10.2020


रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी


बिना खनन अनुज्ञा पत्र साधारण मिट्टी का खनन एवं परिवहन पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध होगी कार्यवाही-जिलाधिकारी


जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने अवगत कराया है कि सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बिना खनन अनुज्ञा पत्र प्राप्त किये साधारण मिट्टी का खनन एवं परिवहन अवैध एवं दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। साधारण मिट्टी के 100 घनमीटर तक या उससे अधिक खनन/परिवहन हेतु पोर्टल पर आनलाइन पंजीयन कराते हुये खनन अनुज्ञा प्राप्त कर ही साधारण मिट्टी खनन नियमों एवं शर्तो के अधीन अनुमति दी गई है। जिलाधिकारी ने सर्वसाधारण को सूचित करते हुये कहा है कि साधारण मिट्टी खनन हेतु आनलाइन आवेदन करते हुये नियमानुसार खनन अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर ही साधारण मिट्टी का खनन एवं परिवहन सुनिश्चित करें, बिना खनन अनुज्ञा पत्र साधारण मिट्टी का खनन एवं परिवहन पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा।

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