सेक्स वर्कर्स को राशन न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार।

सेक्स वर्कर्स को राशन न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार।

प्रकाश प्रभाव न्यूज़ 

रिपोर्टर : ज़मन अब्बास 

दिनांक :28/10/2020

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सितंबर में यौनकर्मियों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए कहा था कि जनहित याचिका में उठाये गये मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सेक्स वर्कर्स को राशन न देने पर यूपी सरकार को फटकार लगाई है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी राज्यों को आदेश दिया था कि कोरोना काल में सेक्स वर्कर्स के लिए अलग से स्कीम बना कर उनकी मदद की जाए. कोरोना की वजह से सेक्स वर्कर्स की आय बंद हो गई है और उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है.

सुनवाई के दौरान शुक्रवार को सभी राज्यों ने हलफनामा देकर बताया कि वह अपने राज्य में सेक्स वर्कर्स को राशन किस तरह से पहुंचा रहे है. लेकिन उत्तर प्रदेश ने अदालत में कोई ठोस जवाब नहीं दिया. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को लताड़ लगाई। 

आप खुद को वेलफेयर स्टेट कहते हैं।

कोर्ट ने कहा, 'अभी तक आप ने सेक्स वर्कर्स को चिह्नित भी नहीं किया है. क्या आप ने NACO या ऐसी किसी एजेंसी से बात की. आप खुद को वेलफेयर स्टेट कहते हैं लेकिन चार हफ्तों में आप ने कुछ नहीं किया. चार हफ्तों में तो उनकी (सेक्स वर्कर्स) की हालत और खराब हो गई होगी.' सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर इस बाबत काम करने और बेहतर हलफनामा दाखिल करने को कहा।

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