इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बरकरार, SC में याचिका खारिज शादी के लिए धर्मांतरण की इजाजत नहीं।

प्रकाश प्रभाव न्यूज़
रिपोर्टर :ज़मन अब्बास
दिनांक :16/12/2020
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद HC के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि शादी के लिए धर्मांतरण को सही ठहराया जाए कोर्ट में इससे संबंधित एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि अदालत एक व्यक्ति को खुले तौर पर अपना धर्म चुनने की आजादी नहीं देती तो यह संविधान के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।कोर्ट ने कहा कि पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने एकल पीठ के फैसले को रद्द कर दिया है । ऐसे में हमें इसमें दखल देने का कोई कारण नहीं देखते हैं इलाहाबाद HC के फैसले को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने HC के फैसले को गलत मिसाल बताया था साथ ही HC के फैसले पर रोक की मांग की गई है।
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