जिलाधिकारी ने कोरोना पाजिटिव 16 स्थलों को किया सील

जिलाधिकारी ने कोरोना पाजिटिव 16 स्थलों को किया सील

PPN NEWS


प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश


26/08/2020


ब्यूरो जितेंद्र कुमार वर्मा


जिलाधिकारी ने कोरोना पाजिटिव 16 स्थलों को किया सील



प्रतापगढ़:- नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) की जांच में दुर्गागंज बाजार, जिला जज आवास के पास सिटी रोड, दहिलामऊ गायघाट, पृथ्वीगंज हवाई अड्डे के पास (कोहरौटी), जिला महिला चिकित्सालय कैम्पस, विनय गारमेन्ट श्रीराम स्वीट्स के आगे पीपल के पेड़ के पास चिलबिला, गौतम ढाबा के प्रास प्राइमरी स्कूल परसरामपुर, गोड़े उत्तर कोट रतनदीप एडवोकेट के पास, संग्रामपुर किला पूरेगुरू (गड़वारा बाजार), कनेवरा ग्रामसभा गौरा नारायनपुर कला, कोहड़ा भुपियामऊ, दिवानगंज बाजार मंगरौरा रोड पर मस्जिद के ठीक सामने, सीएचसी शीतलागंज, ताला बाजार, मादामई दुबान का पुरवा एवं दरियाहार उदयपुर (सांगीपुर) में कोरोना पाजिटिव केस पाये जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण हेतु इन कोरोना पाजिटिव 16 स्थलों को अग्रिम 14 दिनों तक अस्थाई रूप से सील कर दिया है तथा परिसर में प्रवेश व निकास एवं वाहनों के संचालन को (अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर) प्रतिबन्धित किया है। 

जिलाधिकारी ने कोरोना पाजिटिव इन 16 हॉट स्पाट स्थलों पर मजिस्ट्रेटों की तैनाती शिफ्टवार कर दी है और निर्देशित किया है कि प्रतिबंधात्मक अवधि तक क्षेत्र में रहकर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखेगें तथा आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कठोरतम कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेगें। हॉट स्पाट घोषित मोहल्ले/ग्राम में चक्रमणरत रहकर धारा-144 निषेधाज्ञा आदेश एवं एपीडेमिक एक्ट एवं सोशल डिस्टेसिंग के प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करायेगें। उन्होने बताया है कि प्रतिबन्धित क्षेत्र में आवश्यक सामग्रियों को लेकर आने जाने वाले वाहन प्रतिबन्ध से मुक्त रहेगें किन्तु कोई वाहन प्रतिबन्धित क्षेत्र में अनावश्यक नही रूकेगा। प्रतिबन्धित क्षेत्र में किसी प्रकार की दुकान व बैंक आदि अग्रिम आदेशों तक नही खुलेगें तथा आवश्यक सामग्रियों, दवाइयॉ, दूध, फल, राशन, सब्जी आदि की उपलब्धता डोर टू डोर की जायेगी।

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