यू पी में नए किरायेदारी का रास्ता हुआ साफ़
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- Updated: 19 August, 2021 09:43
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PPN NEWS
लखनऊ.
नए किरायेदारी का रास्ता हुआ साफ़
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा मकान मालिक और किरायेदारों के बीच होने वाले विवाद को खत्म करने के उद्देश्य लाए गए गए नए किराएदारी कानून को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है. बुधवार को विधानसभा के मानसून सत्र में उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियमन विधेयक-2021 पेश किया गया.
अब इस कानून के प्रभावी होते ही प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में मकान मालिक और किराएदार के बीच होने वाला विवाद काफी हद तक समाप्त हो जाने की उम्मीद है. नए कानून के तहत अब मकान मालिक बिना रेंट एग्रीमेंट के किराएदार नहीं रख पाएगा. साथ ही किरायेदारों से जुड़ी सभी जानकारी ट्रिब्यूनल के अधिकारी को देनी होगी.
सरकार द्वारा लाए गए नए कानून के तहत अब मकान मालिक और किराएदार को रेंट एग्रीमेंट के साथ इसकी जानकारी तीन महीने के अंदर ट्रिब्यूनल प्राधिकारी को देना अनिवार्य कर दिया गया जरूरी हो गया है. मकान मालिक और किराएदारों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो इसके लिए आवास विभाग एक डिजिटल प्लेटफार्म भी तैयार कराएगा.
किरायेदारों के लिए भी कानून में जिम्मेदारी तय की गई है. नल का वॉशर ख़राब होने पर उसे ठीक कराने या बदलवाने की जिम्मेदारी किराएदार की होगी. नाली की सफाई, शौचालय की मरम्मत, बाथ टब खराब होने पर ठीक कराना होगा. स्विव और सॉकेट की मरम्मत, दरवाजों, अलमारी, खिड़कियों आदि को ठीक कराना होगा.
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