शव रखकर प्रदर्शन करना हुआ अपराध, अंत्येष्टि के लिए जारी की गई गाइडलाइन

शव रखकर प्रदर्शन करना हुआ अपराध, अंत्येष्टि के लिए जारी की गई गाइडलाइन

PPN NEWS

उत्तर प्रदेश

 शव रखकर प्रदर्शन करना हुआ अपराध, अंत्येष्टि के लिए जारी की गई गाइडलाइन


लखनऊ ::- उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दुर्घटनाओं या आपराधिक मामलों में मृत शरीर के साथ सड़क या सार्वजानिक स्थान पर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ सख्त नियम बनाए हैं.


अब प्रदेश में यह दंडनीय अपराध होगा. शव के सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए हाईकोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका पर दिए गए आदेश के अनुपालन में गृह विभाग ने एक एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) तैयार की है. इसके तहत यदि परिवारीजनों द्वारा स्वयं या भीड़ जुटाकर रास्ते या सार्वजनिक स्थान पर शव रखकर प्रदर्शन किया तो इसे शव का अपमान मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।


एसओपी के मुताबिक पोस्टमॉर्टम के बाद परिवार को शव सौंपते वक्त लिखित सहमति ली जाएगी कि वे शव को पोस्टमार्टम हाउस से सीधे अपने घर ले जाएंगे और धार्मिक रीति-रिवाज के अनुसार अंत्येष्टि स्थल पर ले जाएंगे. इस दौरान वे बीच रास्ते में कहीं भी शव रखकर भीड़ एकत्र करने, जाम लगाने अथवा किसी दल या संगठन के सहयोग से धरना-प्रदर्शन नहीं करेंगे।


ऐसा करने पर कठोर कार्रवाई होगी. इसी तरह अगर कोई समूह या संगठन शव के साथ प्रदर्शन करता है और कानून व्यवस्था के खिलाफ कार्य करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।

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