मतदान एवं मतगणना परिसर में मतदाताओं के द्वारा मोबाइल लेकर जाना पूर्णत: रहेगा प्रतिबन्धित--जिला मजिस्ट्रेट

मतदान एवं मतगणना परिसर में मतदाताओं के द्वारा मोबाइल लेकर जाना पूर्णत: रहेगा प्रतिबन्धित--जिला मजिस्ट्रेट

प्रतापगढ 


09.07.2021



रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी



मतदान एवं मतगणना परिसर में मतदाताओं के द्वारा मोबाइल लेकर जाना पूर्णतः रहेगा प्रतिबन्धित-जिला मजिस्ट्रेट



जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डा0 नितिन बंसल ने जनपद में क्षेत्र पंचायत प्रमुख  निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से मतदान एवं मतगणना परिसर में प्रतिबन्ध में सम्बन्ध में बताया है कि मतदान एवं मतगणना परिसर में मतदाताओं (सदस्य क्षेत्र पंचायत) के द्वारा मोबाइल लेकर जाना पूर्णत् प्रतिबन्धित रहेगा। इस सम्बन्ध में मतदान एवं मतगणना स्थल के प्रवेश द्वारा पर ही तलाशी की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी ताकि कोई मतदाता मोबाइल लेकर प्रवेश न कर सके। उन्होने कहा है कि कोई सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति, मा0 मंत्री, मा0 सांसद, मा0 विधायक, अन्य जन प्रतिनिधि या किसी भी दल के संगठन के पदाधिकारी जिन्हें सुरक्षा प्राप्त है वे मतदान एवं मतगणना स्थल के भीतर प्रवेश नही करेगें। मतदान एवं मतगणना परिसर में किसी प्रकार का ज्वलनशील व विस्फोटक पदार्थ, किसी प्रकार का शस्त्र, माचिस, बीड़ी, सिगरेट व नशीले पदार्थ आदि लेकर अथवा सेवन कर प्रवेश करना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।

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