कोविड-19 महामारी तथा संचारी रोगों की रोकथाम हेतु जनपद में रविवार को प्रतिबंध लागू
- Posted By: MOHD HASNAIN HASHMI
- राज्य
- Updated: 3 September, 2020 18:52
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प्रतापगढ़
03. 09. 2020
रिपोर्ट---मो. हसनैन हाशमी
कोविड-19 महामारी तथा संचारी रोगों की रोकथाम हेतु जनपद में रविवार को प्रतिबन्ध लागू
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शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने कोविड-19 महामारी तथा संचारी रोगों की रोकथाम के दृष्टिगज एवं इसके प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपद में प्रत्येक शनिवार की रात्रि 12 बजे से रविवार की रात्रि 12 बजे तक कतिपय प्रतिबन्धों को लागू करते हुये निर्देशित किया है कि समस्त शहरी व ग्रामीण हाट बाजार, गल्ला मण्डी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बन्द रहेगें व शेष दिवसों में इन सभी के खुलने की अवधि प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक रहेगी। सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बन्दी भी रविवार को ही रखी जायेगी। रविवार के दिन को जो साप्ताहिक बाजार लगाये जाते है उन्हें सोमवार से शनिवार के मध्य किसी भी दिन लगाया जा सकता है। समस्त धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों का पालन सुनिश्चित करते हुये अवधि में खुले रह सकते हैं। इस अवधि में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित समस्त औद्योगिक कारखाने जिनमें आई0टी तथा आईटीइएस से जुड़े उद्योग भी सम्मिलित है चलते रहेगें। इनमें सोशल डिस्टेसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये सभी औद्योगिक इकाईयों में कोविड हेल्प डेस्क भी अनिवार्यतः स्थापित की जायेंगी। इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं यथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सालय सेवायें आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेगें और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राज्यमार्गो पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प एवं ढाबे पूर्ववत् खुले रहेगें। इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय एवं इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जायेगा और उनकी आवाजाही को रोका नही जायेगा। प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा अस्पताल, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा कोविड-19 व संचारी रोगो से बचाव के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जायेगा। सब्जी व फलों की सभी मण्डियां व दुकानें यथावत् खुली रहेंगी।
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