जिला पंचायत अध्यक्ष पद के मतदान हेतु जिला पंचायत सदस्य सहायक/ साथी की अनुमति हेतु 48 घंटे पहले आवेदन पत्र प्रस्तुत करें ---जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला पंचायत अध्यक्ष पद के मतदान हेतु जिला पंचायत सदस्य सहायक/ साथी की अनुमति हेतु 48 घंटे पहले आवेदन पत्र प्रस्तुत करें ---जिला निर्वाचन अधिकारी

प्रतापगढ 



29.06.2021



रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी




जिला पंचायत अध्यक्ष पद के मतदान हेतु जिला पंचायत सदस्य सहायक/साथी की अनुमति हेतु 48 घंटे पहले आवेदन पत्र प्रस्तुत करें-जिला निर्वाचन अधिकारी



 


जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डा0 नितिन बंसल ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के जिला पंचायत सदस्यों को सूचित करते हुये कहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के सामान्य निर्वाचन-2021 के अन्तर्गत दिनांक 03 जुलाई 2021 को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान अफीम कोठी प्रतापगढ़ में मतदान होना है। इस सम्बन्ध में यदि कोई जिला पंचायत सदस्य निरक्षरता के कारण सहायक/साथी की मांग करता है तो वह मतदान प्रारम्भ होने से कम से कम 48 घंटे पहले जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को लिखित रूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। निरक्षरता का परीक्षण जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन में नामांकन पत्र व नामांकन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र पर किये गये हस्ताक्षर को देखकर किया जायेगा। यदि उसने हस्ताक्षर किया है तो सामान्यतः यह माना जायेगा कि वह साक्षर है। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये निरक्षरता के कारण सहायक/साथी की अनुमति जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदान की जायेगी। दृष्टिबाधा या अन्य अशक्तता के कारण सहायक/साथी ले जाने की अनुमति प्राप्त करने के लिये मतदान प्रारम्भ होने से कम से कम 48 घंटे पहले जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को लिखित रूप में सहायक/साथी के पूर्ण विवरण के साथ एक आवेदन मेडिकल सर्टिफिकेट सहित दिया जायेगा। ऐसे आवेदन पत्रों को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी को संदर्भित कर उन्हें जांचोपरान्त प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्देश दिये जायेगा। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित सदस्य (निर्वाचक) को सहायक/साथी की अनुमति प्रदान की जायेगी। 

जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा किसी भी निरक्षर, दृष्टिबाधित या अन्य अशक्त सदस्य (निर्वाचक) के साथ सहायक/साथी के रूप में जाने के लिये यथा सम्भव उसके माता पिता, पुत्र-पुत्री, भाई-बहन या पति-पत्नी में से ही यथा स्थिति ऐसे व्यक्ति को अनुमति प्रदान की जायेगी जिसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो व जो सदस्य (निर्वाचक) की इच्छानुसार उसकी ओर से मत अभिलिखित कर सकने और यदि आवश्यक हो तो मत को छिपाने हेतु मतपत्र को मोड़ने और मतपेटी में डालने में समर्थ हो। सहायक/साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति दिये जाने से पूर्व उसे निर्धारित प्रारूप पर यह घोषणा पत्र देना होगा कि वह सदस्य (निर्वाचक) की ओर से अभिलिखित किये गये मत को गोपनीय रखेगा और उसने इसके पूर्व उस दिन मतदान में किसी अन्य सदस्य के सहायक/साथी के रूप में कार्य नही किया है।

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