जमीन के मामले में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

जमीन के मामले में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

प्रतापगढ 




22.05.2022




रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी



जमीन के मामले में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज 



  प्रतापगढ़। जमीन के मामले पर फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ संग्रामगढ़ पुलिस ने मु.अ.सं.118/2022 धारा 406,419, 420,467,468,471,506 भादवि का मुकदमा दर्ज कर लिया है। संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के गोसाई का पुरवा धना टिकरिया थाना संग्रामगढ़ निवासी राज कुमार मिश्रा पुत्र  शिवप्रसाद, छेदी लाल यादव पुत्र कालेश्वर जमीन तय किया था। विक्रेता धीरेंद्र कुमार गौतम पुत्र छोटेलाल निवासी पांडेय का पुरवा, कामा पट्टी थाना संग्रामगढ़ व विक्रय होने वाली भूमि का सौदा कराने वाले सुशील कुमार शुक्ला पुत्र राघव राम व राजेश यादव पुत्र राम आधार निवासी कामा पट्टी, थाना संग्रामगढ़ ने मिलकर मृतक सोनवीर की थाना संग्रामगढ़ प्रतापगढ़ की फर्जी आईडी आधार कार्ड बनवाई और धीरेंद्र कुमार गौतम की फोटो आधार कार्ड में लगाकर मृतक  की जमीन का सौदा ₹1200000 में तय किया। पैसा पूरा विक्रेता ने सुशील शुक्ला को उनके घर कामा पट्टी जिनमें मात्र ₹145000 खाते पर सुशील कुमार शुक्ल खाता नंबर 130 910 11037 119 यूको बैंक भवानीगंज हस्तांतरित किया। बैनामा को दो स्टांप 19800 रेशमा व 28 हजार आठ सौ अस्सी शिव कली के नाम से लिखवाया गया। जब बैनामे मे बयान करने की बात आई तो इनकी जालसाजी का पता चला एवं भेद खुलने पर विक्रेता सहित उपरोक्त तीनों व्यक्ति भागने लगे और पैसा नगद लेकर फरार हो गए। जाते-जाते यह धमकी देते गए कि पैसा नहीं देंगे यदि मेरे घर पर मांगने आए तो जान से जाओगे।पीड़ित ने उपरोक्त तीनों व्यक्तियों के खिलाफ  संग्रामगढ़ थाने में तहरीर दिया जिसकी जानकारी होते ही संग्रामगढ़ एसएचओ सत्येंद्र राय ने मामले को संज्ञान में लेकर धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की पुलिस गहराई से जांच करने मे जुट गयी है।

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