शैक्षणिक संस्थाएं छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत नियमावली में दिये गये निर्दिष्ट व्यवस्थानुसार अनुपालन सुनिश्चित करें

शैक्षणिक संस्थाएं छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत नियमावली में दिये गये निर्दिष्ट व्यवस्थानुसार अनुपालन सुनिश्चित करें

प्रतापगढ

24.09.2020

रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी

शैक्षणिक संस्थायें छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत नियमावली में दिये गये निर्दिष्ट व्वस्थानुसार अनुपालन सुनिश्चित करें


जिला समाज कल्याण अधिकारी राजीव कुमार ने राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, वित्तविहीन मान्यता प्राप्त डिग्री कालेज, प्रशिक्षण संस्थान, इण्टर कालेज के समस्त प्राचार्य एवं प्रधानाचार्य को निर्देशित किया है कि छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत नियमावली में निर्दिष्ट व्यवस्था के क्रम में यह सुनिश्चित करें कि शिक्षण संस्थान द्वारा जिन आवेदन पत्रों को अग्रसारित कर रहे है उन्हें नियमावली में दी गी व्यवस्था के अनुसार जांच परख लें तथा छात्र के पात्र होने की दशा में ही आवेदन पत्र संस्था अग्रसारित करें जिससे कि नियमावली के विरूद्ध छात्र का आवेदन पत्र अग्रसारित करने के आरोप में संस्था का उत्तरदायित्व ना निर्धारित हो। यह भी सुनिश्चित कर लें कि छात्र एक तरह के पाठ्यक्रम को अथवा एक लेवल के पाठ्यक्रम को एक ही बार छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत लाभ ले। यदि नियमावली में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन करते हुये संस्थान द्वारा छात्र का आवेदन अग्रसारित किया जाता है तो इसके लिये संस्थान को उत्तरदायी माना जायेगा। यदि संस्थान के अग्रसारण के कारण छात्र को धनराशि गलत ढंग से प्राप्त होती है तो संस्थान को उत्तरदायी मानते हुये वसूली की कार्रवाई भी संस्थान से ही की जायेगी।

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