बिना लाइसेंस चल रहे मेडिकल स्टोर पर छापा, कोविड काल मे धड़ल्ले से बेच रहे थे नशीली और नकली दवा

बिना लाइसेंस चल रहे मेडिकल स्टोर पर छापा, कोविड काल मे धड़ल्ले से बेच रहे थे नशीली और नकली दवा

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ग्रेटर नोएडा

Report , Vikram Pandey

बिना लाइसेंस चल रहे मेडिकल स्टोर पर छापा, कोविड काल मे धड़ल्ले से बेच रहे थे नशीली और नकली दवा, लाखो का माल जब्त कर दवाओं के सैम्पल भरे गए


ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक क्षेत्र स्थित गाँव लुक्सर में ड्रग्स विभाग के अधिकारियों ने अवैध रूप से चल रहे मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर डेढ़ लाख से ज्यादा मूल्य की दवाओं को जप्त किया है और दवाओं के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। अधिकारियों का कहना था कि मेडिकल स्टोर का संचालन कर रहे व्यक्ति ने मेडिकल स्टोर पर बेची जा रही दवाइयो  का लाइसेंस ना ही कोई खरीदने और बेचे जा रहे दवाओ के बिल अधिकारियों को दिखाया गया। दो संदिग्ध दवाओ के नमूने भरने की कर्रवाही करते हुए बाकी बची सभी दवाओ को जब्त कर लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि दवाओं के जांच रिपोर्ट आने पर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के तहत मुकदमा दायर किया जाएगा।

ड्रग्स विभाग के इंसपेक्टर वैभव बब्बर ने बताया कि गाँव लुक्सर में ड्रग्स विभाग के अधिकारियों ने पुलिस विभाग के साथ मिल कर मेडिकल स्टोर के लाइसेंस की जांच हेतु छापामार कार्य वहीं की गई। छापे के दौरान चिंतपूर्णी मेडिकल स्टोर पर बैठे व्यक्ति रोहित नागर ने स्टाक में रखी गई दवाओ का लाइसेंस ही दिखाया और न ही कोई  क्रय विक्रय बिल टीम को दिखाया गया। जिसके बाद ड्रग्स विभाग के अधिकारियों में दो संदिग्ध दवाओ  के नमूने संग्रहित करते हुए बाकी बची सभी औषधियों को जब्त कर लिया गया । जब्त औषाध्यों के कुल कीमत एक के डेढ़ लाख रुपए है। 

ड्रग्स इंसपेक्टर वैभव बब्बर ने बताया कि दो संदिग्ध दवाओ के नमूने जांच के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने पर, रोहित नगर के विरूद्ध औषधि एवम् प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 18 /27 के अन्तर्गत जांचोपरांत सक्षम न्यायलय में मुकद्दमा दायर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दवाओं के जांच रिपोर्ट आने पर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के तहत वाद दायर किया जाएगा जिसमें दस लाख रुपए का जुर्माना और उम्र कैद की सजा का प्रावधान है।

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