पात्र व्यक्ति निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित, संशोधन एवं विलोपन हेतु आवेदन करें--अपर जिलाधिकारी

पात्र व्यक्ति निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित, संशोधन एवं विलोपन हेतु आवेदन करें--अपर जिलाधिकारी

प्रतापगढ 


29.01.2021


रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी 


पात्र व्यक्ति निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित, संशोधन एवं विलोपन हेतु आवेदन करें-अपर जिलाधिकारी 




अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पं0) शत्रोहन वैश्य ने अवगत कराया है कि त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के वृहद् पुनरीक्षण के दौरान कतिपय कारणों से पात्र व्यक्तियों का नाम निर्वाचक नामावली में छूट जाता है या त्रुटिपूर्ण होता है या अपात्र व्यक्ति का नाम सम्मिलित हो जाता है तो निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन के उपरान्त उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम 1947 की धारा-9 की उपधारा (10) के अन्तर्गत अधिसूचित उत्तर प्रदेश पंचायतराज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) पूरक उपबन्ध आदेश दिनांक 10 मई 2005 के प्रस्तर-2(छ) के अनुसार निर्वाचक नामावली के दिनांक 22 जनवरी 2021 को अन्तिम प्रकाशन के उपरान्त से जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) द्वारा निर्वाचन की नोटिस जारी किये जाने के पूर्व तक की अवधि में नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन हेतु नागरिकों द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया जा सकता है। समयावधि में प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा करके नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन की कार्यवाही नामांकन के लिये नियत अन्तिम दिनांक तक की जायेगी।

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