दुकानदार मास्क लगाकर एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए दुकाने खोले : डीएम

दुकानदार मास्क लगाकर एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए दुकाने खोले : डीएम

Prakash prabhaw news 

रिपोर्टर-अभिषेक बाजपेयी

दुकानदार मास्क लगाकर एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए दुकाने खोले : डीएम


औद्योगिक इकाईयों एवं दुकानदारों व स्टाफ को फेस कवर, ग्लब्स का इस्तेमाल करना अनिवार्य : शुभ्रा


रायबरेली। जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने अनलॉक-वन/लॉकडाउन के तहत शासन द्वारा दिये गये नियमों का अक्षरशः पालन किये जाने के निर्देश दिये है। व्यवस्था निर्धारित नियम के अनुसार दुकानदार मास्क लगाकर एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए नियमानुसार दुकानें खोलेगें। कोई भी व्यक्ति दुकान के सामने, परिसर एवं आस-पास मास्क लगाकर ही आयेगा व खड़े होकर या बैठकर खाना-पीना नहीं करेंगा, और ऐसा करते पाये जाने पर उक्त प्रतिष्ठान को तत्काल बन्द कराकर जुर्माना लगाया जायेगा। समस्त सरकारी कार्यालय सौ प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे, किन्तु कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत कार्यालय में भीड़भाड़ न हो, इस हेतु सभी स्टॉफ को कार्यालय में तीन पालियों में विभाजित करते हुए बुलाया जायेगा, जिसमें प्रथम पाली में प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक, द्वितीय पाली में प्रातः 10 बजे से 6 बजे तक एवं तृतीय पाली में 11 बजे से 7 बजे तक रहेगा और कार्यालय में सेनेटाइजेशन, फेस-मास्क, फेस कवर एवं सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन किया जायेगा। 

जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी प्रकार की औद्योगिक इकाईयों एवं दुकानों व उनके स्टाफ को फेस मास्क, ग्लब्स का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा और संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने के साथ सेनेटाइजर आदि की व्यवस्था रखेगें, मण्डी लगने के साथ ही सोशल डिस्टेसिंग के साथ मण्डी नियमानुसार लगेंगी। बारात घर खोले जायेगे लेकिन शादी के लिए पूर्व में अनुमति ली जाये और शादी में 30 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जायेगी और कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर नही जायेगा। नर्सिग होम मे नियमानुसार ही कार्य किये जायेगें और नर्सिंग होम में पीपीई किट, मास्क आदि समस्त सुरक्षा उपकरण रखें जायेंगे। 60 वर्ष से अधिक आयु, गम्भीर बीमार, गर्भवती महिलाए एवं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर से बाहर नही निकलें। सब्जी मण्डी और रिटेल वितरण तथा फल सब्जी मण्डियों को नियमानुसार सामान्य लोगों के लिए खोले जायेंगे। चार पाहिया वाहन में चालक के अलवा दो व्यक्ति दो बच्चों को छूट दी जायेगी, बाइक पर एक व्यक्ति चलेगा परन्तु महिला साथ होने पर छूट होगी तथा थ्री ब्हीलर पर ड्राइवर के साथ केवल दो लोगों के चलने की अनुमति होगी। समस्त सब्जी, फल इत्यादि के ठेले गतिमान रहते हुए मोहल्लों एवं कालोनियां में फल व सब्जी की बिक्री करेगें और इन्हें सड़क किनारे एवं चौराहों पर खड़े होने की अनुमति नही होगी।

जिलाधिकारी ने सभी दुकानदारों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच एप डाउनलोड करना होगा और ग्राहकों को आरोग्य सेतु व आयुष कवच एप के सम्बन्ध में जागरूक करने हेतु दुकानों के बाहर बैनर व पोस्टर लगाये तथा आने वाले ग्राहकों को एप डाउनलोड करने हेतु प्रेरित करें। जिलाधिकारी समस्त औद्योगिक इकाईयों, दुकानदारों एवं जनमानस से कहा है कि एक जागरूक नागरिक के रूप में अनलॉक-वन/लाकडाउन एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें अन्यथा अनलॉक-वन/लॉकडाउन के निर्देशों का उल्लघंन करने वाले लोगों के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

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