आदर्श आचार संहिता का उलंघन करने पर प्रत्याशियों एवं समर्थकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर होगी कार्यवाही--जिला मजिस्ट्रेट
- Posted By: MOHD HASNAIN HASHMI
- राज्य
- Updated: 16 April, 2021 18:58
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प्रतापगढ
16.04.2021
रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी
आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर प्रत्याशियों एवं समर्थकों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर होगी कार्यवाही-जिला मजिस्ट्रेट
त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 को सकुशल, निर्विघ्न, शुचितापूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराये जाने के क्रम में प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर जिला मजिस्ट्रेट डा0 नितिन बंसल के निर्देश के तहत ग्राम छतरपुर थाना अन्तू के प्रधान प्रत्याशी संगीता सिंह पत्नी इन्द्रसेन सिंह व इन्द्रसेन सिंह निवासी छतरपुर द्वारा मतदाताओं को वोट डालने का प्रलोभन देते हुये साड़ी व सलवार सूट तथा अन्य वस्तुयें वितरित की जा रही थी जिसकी वजह से उन पर मुकदमा अपराध संख्या 133/21 धारा 188, 270, 171च आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया है।
इसी तरह थाना अन्तू में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर और नियमों को तोड़ने पर एजाज अहमद, हफीज अहमद, अशफाक, इरफान अहमद, मुफीद अहमद तथा गप्पू पुत्र बोधी निवासी शुकुलपुर गढ़वालीपुर पर मतदाताओं और प्रत्याशी को धमकाने का तथा रजवंत सिंह पुत्र अवध नारायण सिंह निवासी गोकुलपुर थाना अन्तू पर आचार संहिता के उल्लंघन का तथा शिवविलास उमरवैश्य निवासी सण्ड़वा चन्द्रिका के द्वारा आदर्श आचांर सहिता का उल्लंघन करने का अभियोग विभिन्न धाराओं 188, 270, 171ज, 323, 504, 506 पंजीकृत किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि यदि आदर्श आचार संहिता का किसी भी प्रत्याशी या उनके समर्थकों द्वारा उल्लंघन किया जायेगा तो सम्बन्धित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
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