व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि एवं स्वामी बिना मास्क वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का विक्रय न करें
- Posted By: MOHD HASNAIN HASHMI
- राज्य
- Updated: 24 July, 2020 06:53
- 1145

प्रतापगढ़
24. 07. 2020
रिपोर्ट --मो. हसनैन हाशमी
व्यापारिक, प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि एवं स्वामी बिना मास्क वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का विक्रय न करें-जिलाधिकारी
जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने जनपद के समस्त व्यापारी बन्धुओं से अपील करते हुये कहा कि नोवेल कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है। इस बीमारी का अभी तक कोई प्रभावशाली उपचार उपलब्ध नही हुआ है। ऐसी स्थिति में उचित सावधानी एवं संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क से बचाव द्वारा ही इस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। चिकित्सीय विशेषज्ञों द्वारा कोविड-19 से रोकथाम व बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को फेस कवर (मास्क) पहनना आवश्यक बताया गया है।
अतः ऐपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उ0प्र0 एपिडेमिक डिजीज (कोविड-19) विनियमावली 2020 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत नियमावली के लागू रहने की अवधि में एतद्द्वारा प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य किया गया है। जिलाधिकारी ने इसके सम्बन्ध में सभी व्यापारिक, प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों/स्वामियों से कहा है कि बिना मास्क वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का विक्रय न करें एवं दुकान/प्रतिष्ठान के अन्दर बैठे लोग भी मास्क लगा कर बैठे।
जिलाधिकारी ने सभी को यह भी अवगत कराया है कि बिना फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उ0प्र0 एपिडेमिक डिजीज (कोविड-19) विनियमावली 2020 का उल्लंघन माना जायेगा और तद्नुसार विधिक कार्यवाही व अर्थदण्ड के भी प्राविधान किये गये है। मॉस्क न लगाये जाने पर सम्बन्धित से 500 रूपये के अर्थदण्ड की वसूली की जायेगी।
Comments