उच्च न्यायालय का आदेश आरोपियों का हो नार्को टेस्ट

उच्च न्यायालय का आदेश आरोपियों का हो नार्को टेस्ट

प्रकाश प्रभाव न्यूज़ प्रयागराज

रिपोर्ट - राजीव आनंद

उच्च न्यायालय का आदेश आरोपियों का हो नार्को टेस्ट।

प्रयागराज। सोरांव तहसील के बिगहिया गांव में 2 वर्ष पूर्व हुई चार लोगों हत्या के मामले में उच्च न्यायालय ने तीन आरोपियों का दो माह के भीतर नार्को टेस्ट करा कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र ने आरोपी रवि पासी व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया है। आरोपियों द्वारा याचिका में नार्को टेस्ट कराने की मांग की गई है। याची गण के अधिवक्ता संगम लाल केसरवानी का कहना है कि अभियुक्तों ने जेल में रहते हुए नार्कोटेस्ट की अर्जी दी थी। जिसकी सुनवाई पर 9 जनवरी 2019, 9अगस्त 2019 व 5 फरवरी 2020 को अभियुक्तों का नार्को टेस्ट कराने का आदेश पुलिस को दिया गया था लेकिन पुलिस द्वारा नार्को टेस्ट नहीं कराया गया और उनके विरुद्ध चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने लापरवाही पर नाराजगी जताई थी और कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह को भी निर्देश दिया था कि वह मामले को संज्ञान में लेकर टेस्ट कराने की कार्यवाही करें। इसी मामले के संबंध में एडीजी प्रयागराज को तलब भी किया गया था। एडीजी प्रेम प्रकाश ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने स्वयं गांधीनगर स्थित फॉरेंसिक लैब के निदेशक से बात की है। कोर्ट के आदेश का हवाला देने पर 21 सितंबर व 30 सितंबर को राहुल पासी और आलोक पासी का नार्को टेस्ट कराने पर सहमत हुए हैं। जबकि तीसरे अभियुक्त सुनील पासी के टेस्ट की तारीख अभी नहीं मिल पाई है।

        शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह ज्ञात हुआ कि एडीजी स्वयं इस मामले की मानिटरिंग कर रहे हैं और अभियुक्तों का जल्द से जल्द नार्को टेस्ट करा कर रिपोर्ट दाखिल करने के प्रयास में है।

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