कोरोना वाइरस के संक्रमण को रोकने के लिए गौतमबुध नगर में धारा 144 को 30 जून तक बढ़ाई गयी

प्रकाश प्रभाव न्यूज़
नोयडा।
रिपोर्ट - विक्रम पांडेय
कोरोना वाइरस के संक्रमण को रोकने के लिए गौतमबुध नगर में धारा 144 को 30 जून तक बढ़ाई गयी
कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर शासन व जिला प्रशासन की तरफ से जारी हुए दिशा-निर्देशों के बाद अब पुलिस कमिश्नरेट ने कोरोना वाइरस के संक्रमण को रोकने के लिए गौतमबुध नगर में धारा 144 को 30 जून तक बढ़ा दिया है। अपर पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने धारा 144 को लेकर दिशा निर्देश जारी किए और कहा कि धारा 144 तहत आदेश 30 जून तक लागू रहेंगे और इसका उल्लंघन करने पर पुलिस की धारा 188 के तहत कार्रवाई करेगी।
1: धारा 144 को लेकर जारी हुए आदेश के तहत सैलून पार्लर को बिना मास्क, फेस फील्ड और बाल काटने सहित अन्य कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।
2: वैवाहिक कार्यक्रमों में 30 से अधिक लोग हिस्सा नहीं ले सकेंगे।
3: दो पहिया वाहन पर दो व्यक्ति से अधिक नहीं चलेंगे और दोनों को मास्क और हेलमेट लगाने होंगे
4: टैक्सी, ऑटो और ई-रिक्शा में निर्धारित क्षमता से अधिक और बिना मास्क लगाए लोगों को बैठाने की अनुमति नहीं होगी ।
5: पार्क में सुबह 5 से 8 और शाम को 5 से 8 के अतिरिक्त किसी को भी जाने की अनुमति दी होगी।
6: राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रैली, प्रदर्शन, जुलूस धारा 144 के दौरान प्रतिबंधित रहेंगे
7: धारा 144 के दौरान सुबह 9 बजे से पहले और रात के 9 बजे के बाद बाजार खोलने की अनुमति नहीं होगी।
8: जिले की मुख्य सब्जी मंडी सुबह 4 बजे से पहले और 7 बजे के बाद नहीं खुलेगी।
अपर पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि धारा 144 तहत आदेश 30 जून तक लागू रहेंगे और इसका उल्लंघन करने पर पुलिस की धारा 188 के तहत कार्रवाई करेगी।
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