वित्तीय अनिमियता पाए जाने पर जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान ऐंधी को दी नोटिस।

वित्तीय अनिमियता पाए जाने पर जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान ऐंधी को दी नोटिस।

प्रकाश प्रभाव न्यूज।
ब्यूरो रिपोर्ट इसराफील खान

वित्तीय अनिमियता पाए जाने पर जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान ऐंधी को दी नोटिस

15 दिन के अंदर साक्ष्यों सहित जवाब प्रस्तुत करने के दिए निर्देश।

जिलाधिकारी  अरुण कुमार ने वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर  अलीशेर प्रधान, ग्राम पंचायत ऐंधी विकासखंड जामों को नोटिस जारी किया है। उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता संबंधी शिकायत पाए जाने पर जांच समिति गठित कर उक्त ग्राम प्रधान के विरुद्ध जांच कराई गई, जिसमें पाया गया कि ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों में बाबूगंज एवं दौलतपुर में स्ट्रीट लाइट लगाने के कार्य पर 7500 रुपए, खड़ंजा के कार्य पर ₹20526 एवं ₹30641 एवं मिट्टी के कार्य पर ₹189350 कुल ₹248017 से अधिक व्यय  किया गया है।

जो वित्तीय अनियमितता की कोटि का है, ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों में घोर वित्तीय अनियमितता/शासकीय धनराशि का दुरुपयोग किए जाने एवं पदेन दायित्वों के निर्वहन में चूक बरतने का दोषी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान को नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के अंदर नोटिस का स्पष्ट उत्तर साक्ष्यों सहित जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं साथ ही यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि ग्राम प्रधान द्वारा 15 दिन के अंदर नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है तो उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को सही मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 (यथा संशोधित 1994) की धारा 95छ (3) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित कर प्रधान पद के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।



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