दो गज की दूरी , मास्क है जरूरी : डीएम-एसपी

दो गज की दूरी , मास्क है जरूरी : डीएम-एसपी

Prakash Prabhaw News

दो गज की दूरी मास्क है जरूरी के साथ-साथ किसी को खाँसी, साँस लेने में दिक्कत या बुखार की शिकायत होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंम्बर 1800-180-5145 पर सूचना दे : डीएम-एसपी

फेस मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग व गाडि़यों पर चलते समय मानक न पालन न करने पर कुल 744 व्यक्तियों का चालान व 68100 जूर्माना किया गया वूसल : डीएम-एसपी


रायबरेली। जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना व पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगाई ने कोविड-19 के अन्तर्गत जनपद रायबरेली के ग्राम सराय अख्तियार कोतवाली सलोन, ग्राम दाउदनगर थाना मिलएरिया, ग्राम भगवानबक्श खेड़ा थाना खीरो, ग्राम पाहो थाना खीरो, गंगाखेड़ा मजरा दुकनहा थाना खीरो, ग्राम गुल्लूपुर थाना हरचन्दपुर, ग्राम चौहनिया थाना हरचन्दपुर, उत्तरी दरवाजा कोतवाली नगर, बिबियापुर कोतवाली नगर, नदीतीर खटिकाना कोतवाली नगर, कहारों का अड्डा कोतवाली नगर, ग्राम कैर थाना महराजगज, गुलाबराय मजरा कुरौली दमा थाना डलमऊ, पूरे कराईन मजरा रघुनाथपुर कटैली थाना भदोखर, पूरे नन्दू मजरा भुसीसी थाना भदोखर, नेवाजीपुर मजरा कोंशा थाना गुरूबक्शगंज, ग्राम देवानन्दपुर थाना मिलएरिया, ग्राम पूरे वैरीसाल मजरा सुल्तानपुर जनौली थाना जगतपुर, ग्राम पूरेलाल साहब मजरा मिसगर थाना सरेनी, ग्राम परईया नमकसार थाना नसीराबाद हॉट-स्पॉट के अरिक्ति ईडब्लूएस कालोनी इन्दिरानगर कोतवाली नगर में एक महिला के कोरोना पाजिटिव पाये जाने के कारण हॉट-स्पाट के रूप चिन्हित किया गया। कोरोना पाजिटिव के इमीडिएट एवं द्वितीय में पाये गये व्यक्तियों का चिन्हीकरण एवं संस्थागत कोरेन्टाईन कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में जनपद में एक्टिव कन्टेन्मेंट जोन की कुल संख्या 21 है। सम्पूर्ण जनपद में विशेष रूप से हॉट-स्पॉट क्षेत्र में लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों को फायर टेंडर, नगर पालिका, नगर पचायतो की टीमों द्वारा सेनेटाइजेशन तथा निरंतर साफ-सफाई की कार्यवाही की जा रही है तथा स्वास्थ्य विभाग की टीमों और पुलिस विभाग की रैपिड एक्शन टीमों द्वारा डोर-टू-डोर जाकर लोगों की चिकित्सीय जाच कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं तथा आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जा रही है। हॉट-स्पॉट क्षेत्र में व्यक्तियों को चिन्हित कर कारंटाइन कराया जा रहा है तथा जनपद स्तर पर गठित निगरानी समिति द्वारा निरन्तर निगरानी की जा रही लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। 

एपीडिमिक एक्ट के अन्तर्गत अब तक मास्क न लगाने, सोशल डिस्टेसिंग का पालन न करने व गडि़यों पर चलते समय मानक का पालन न करने पर कुल 744 व्यक्तियों का चालान किया गया है एवं 68,100 रूपये का जुर्माना वसूला गया है।

जनपद में कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या 74 है जिसमें एक मत्यु हुई रिकवर्ड 61 हुए वर्तमान मे जनपद मे कुल पॉजिटिव एक्टिव की संख्या 12 है। जिनका ईलाज जारी है।

हॉट-स्पॉटस क्षेत्रों में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार निरंतर कार्यवाही की जा रही है, जिसमें कुल 146 गाडि़यों का चालान किया गया है। जनपद में जनसामान्य को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्बाध रूप से कराने हेतु गठित प्रवर्तन टीमों द्वारा जांच एवं निरीक्षण के क्रम में अनियमितता पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत उचित दर विक्रेता 18 अभियोग पंजीकृत कराये गये हैं साथ ही लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध जनपद में अब तक कुल 290 अभियोग पंजीकृत कराये गये हैं, 5211 वाहनों का चालान किया गया है, 473 वाहन सीज किये गये हैं तथा 7,97,000 रुपए समन शुल्क की वसूली की गई है।

लॉकडाउन के दौरान आम जनता को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े इस हेतु आवश्यक वस्तुओं की डोर-टू-डोर सप्लाई की व्यवस्था की गयी है। इस व्यवस्था के अंतर्गत दुग्ध आपूर्ति हेतु 29 वाहन, राशन हेतु 30 वाहन, तथा फल एवं सब्जी हेतु 32 ई-रिक्शा/ठेलों की व्यवस्था की गयी है तथा आम जनमानस के लिए डोर-टू-डोर एटीएम मोबाइल तथा पोस्ट ऑफिस (ए0ई0पी0एस0) के माध्यम से भी धन निकासी की व्यवस्था करायी गयी है। खाद्य वितरण प्रणाली के अंतर्गत निशुल्क खाद्य सामग्री का सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराते हुए डोर-टू-डोर वितरण किया जा रहा है।

आम जनमानस को फेस मास्क, फेस कवर लगाने व सोशल डिस्टेसिंग तथा लॉकडाउन का पालन करने के प्रति जागरूक तथा अपने स्मार्टफोन पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। दो गज की दूरी मास्क है जरूरी के प्रचार प्रसार के साथ-साथ किसी को खाँसी, साँस लेने में दिक्कत या बुखार की शिकायत होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंम्बर 1800-180-5145 पर सूचना दे अथवा स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियो से संपर्क करने हेतु जागरूक किया जा रहा है।

लॉकडाउन के दौरान जनमानस की सूचना/शिकायतों के निवारण एवं निस्तारण करने तथा आवश्यक वस्तुओं को आम जनमानस तक पहुंचाने हेतु इन्टीग्रेटेड कंटोल रूम की व्यवस्था की गयी है जिसका मो0नं0 0535-2203320, 0535-2703108 है। हॉट-स्पॉटस क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारी नियुक्त किये गये हैं, जो नियमित भ्रमणशील रहकर पर्यवेक्षण एंव जन सुविधाओं की आपूर्ति एवं लॉक-डाउन की स्थिति पर निरंतर सतर्क दृष्टि रख रहे हैं।

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