शासन ने जारी की मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की पात्रता नियमावली

शासन ने जारी की मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की पात्रता नियमावली
शासन ने जारी की मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की पात्रता नियमावली

पी पी एन न्यूज

फतेहपुर।

उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने   दिब्यागजनो को निः शुल्क मोटराईज्ड ट्राईसाकिल वितरण करने का निर्णय लिया है। जिसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन को 36,64000,00 की धनराशि भी आवंटित की है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए 32 लाभार्थियों का चयन पूर्व में किया जा चुका है। जबकी 20 नये आवेदन जिला प्रशासन को नये प्राप्त हो चुके हैं।

योजना का लाभ लेने के लिए शासन ने पात्रता नियमावली सूची जारी करते हुए प्रदेश के सभी विभागीय उच्चाधिकारियों को आवेदन कर्ताओं को शीघ्रता से आवेदन कराये जाने के लिए निर्दर्शित किया है।

जिसकी पात्रता शर्तें निम्नवत हैं।

आवेदनकर्ता मस्क्युलर डिस्ट्राफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पॉलिसी, हीमोफीलिया आदि से ग्रसित हो। जो मोटराईज्ड ट्राइसाइकिल पर बैठकर स्वयं से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो।

जिसकी दिब्यागता सक्षम स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 80% की प्रमाणित की गई हो।
जिन्हें मोटराईज्ड ट्राई साइकिल प्रदान की जानी है जनपद स्तर की तकनीकी समिति द्वारा शारीरिक स्थित की सक्षमता का भौतिक परीक्षण किया जाएगा। जिसमें उपयुक्त पाए जाने पर ही आवेदनकर्ता को मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल दी जाएगी। जिसकी आयु कम से कम 16 वर्ष होनी अनिवार्य है।
उसके परिवार की समस्त श्रोतों से आय एक लाख अस्सी हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

पात्र ब्यक्ति को केवल पूरे जीवनकाल मे एक बार ही मोटराईज्ड ट्राई साइकिल दी जाएगी। आवेदनकर्ता के पास यूनिक आइडेंटिटी कार्ड अथवा आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल के चयन में हाईस्कूल या उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

उपरोक्त  समस्त जानकारी जिला दिब्यागजन शसक्तीकरण अधिकारी ने जारी किए गये प्रेस नोट के माध्यम से पत्रकारों से साझा की।
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