सोरांव खंड विकास अधिकारी ने कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आते ही कार्यभार ग्रहण किया।

सोरांव खंड विकास अधिकारी ने कोरोना  रिपोर्ट नेगेटिव आते ही कार्यभार ग्रहण किया।

प्रकाश प्रभाव न्यूज़

प्रयागराज 

रिपोर्ट - हेमंत कुमार पांडे


सोरांव खंड विकास अधिकारी ने कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आते ही कार्यभार ग्रहण किया

प्रयागराज। सोरांव खंड विकास अधिकारी अस्मिता सेन को विगत 6 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव होने के कारण शासन व प्रशासन के निर्देशों के अनुपालन क्रम में उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वॉरेंटाइन के लिए निर्देशित किया गया जहां जांच उपरांत उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आते ही 24 अगस्त को कार्यभार ग्रहण किया। जानकारी के अनुसार उक्त विकास खंड के खंड विकास अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव को लेकर जहां शासन और प्रशासन के निर्देशानुसार उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वॉरेंटाइन के लिए कहा गया। बता दें कि उनका स्वास्थ्य ठीक होने के उपरांत उनका सैंपल जांच के लिए भेजा गया जांच रिपोर्ट नेगेटिव आते ही अपना कार्यभार ग्रहण करती हुई विकास कार्य को लेकर समीक्षा की गयी।

उल्लेखनीय है कि समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आख्या की मॉनिटरिंग करती हुई  सूची में सम्मिलित लाभार्थियों के पात्रता व अपात्रता के संबंध में सत्यापन आख्या उपलब्ध कराए जाने को लेकर सभी सेक्टर प्रभारी को जैसे सहायक विकास अधिकारी पंचायत सुरेंद्र प्रसाद सहायक विकास अधिकारी सहकारिता हिमांशु सोनकर सहायक विकास अधिकारी आईएसबी शेख कुतुबुद्दीन इत्यादि को नोटिस निर्गत किया गया और नोटिस में शीघ्रता पूर्वक सत्यापन आख्या उपलब्ध कराए जाने के लिए निर्देशित किया गया जहां इस संबंध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के कई लाभार्थी अपात्रता की श्रेणी में आ जाएंगे क्योंकि पात्रता के निर्धारण हेतु निम्न 13 बिंदुओं का निर्धारण किया गया है जिनमें पात्रता लाभार्थियों के पास दो पहिया वाहन फ्रिज ₹10 मासिक आय भी शामिल है गौरतलब है कि जहां उपरोक्त बिंदुओं को लेकर देखा जाए तो इन बिंदुओं पर पात्रता की न्याय संगत नहीं होता फिर भी शासन की मंशा को कौन रोक सकता है जिसके लिए खंड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापन आंख्या की मांग करते हुए यथाशीघ्र उपलब्ध कराए जाने के लिए निर्देशित किया गया। जबकि पात्रता की श्रेणी के बारे में बताया गया कि जिनके पास पक्का मकान न हो दो पहिया से लेकर चार पहिया वाहन ना हो जिसके पास तीन पहिया व चार पहिया कृषि उपकरण न हो 5 लाख तक के किसान क्रेडिट कार्ड आयकर लैंडलाइन फोन ढाई एकड़ जमीन वा सिंचाई का साधन जिनके पास 5 से 7 एकड़ जमीन इत्यादि बिंदु निर्धारण किया गया है।

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