आगामी पंचायत चुनाव के दृष्टिगत शस्त्र जमा करने का अभियान प्रारंभ करें--डीएम

आगामी पंचायत चुनाव के दृष्टिगत शस्त्र जमा करने का अभियान प्रारंभ करें--डीएम

प्रतापगढ 


18.02.2021


रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी 



आगामी पंचायत चुनाव के दृष्टिगत शस्त्र जमा करने का अभियान प्रारम्भ करें-डीएम




जिला मजिस्ट्रेट डा0 नितिन बंसल ने अवगत कराया है कि आगामी पंचायत चुनाव हेतु कार्यक्रम पंचायती राज विभाग एवं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जा रहा है। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनपद स्तर पर विचाराधीन आपराधिक प्रवृत्तियों के शस्त्र धारकों के विरूद्ध शस्त्र अधिनियम में लम्बित कार्यवाही का विवरण नाम व वाद संख्या सहित दिनांक 20 फरवरी 2021 तक गृह विभाग व पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त है। शस्त्र निरस्तीकरण के मामले में कोई विलम्ब न हो तथा प्रत्येक थाने से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सुनिश्चित हो ले कि सम्बन्धित थाना क्षेत्र में कोई भी ऐसा शस्त्र लाइसेंसी नही है जिसका आपराधिक इतिहास है, यदि है तो उसके शस्त्र निरस्तीकरण की आख्या न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होने निर्देशित किया है कि जनपद में शस्त्र जमा करने का अभियान आदेश पारित कर प्रारम्भ कर दिया जाये तथा पूर्व से जमा शस्त्रों का निष्कासन किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान, थाने के मालखाने एवं अन्य मालखाने से न होने पाये तथा ऐसे शस्त्र लाइसेंसी भी जिनके सन्दर्भ में पुलिस द्वारा शान्तिभंग की सम्भावना व्यक्त की जा सकती है, उनके सन्दर्भ में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाये एवं जमा शस्त्रों की सूचना प्रत्येक शनिवार साप्ताहिक रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। शस्त्र जमा कराये जाने हेतु सम्बन्धित मालखाने एवं शस्त्र व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर समुचित सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित भी कर ली जाये जिससे शस्त्र जमा कार्य को सावधानी पूर्वक किया जा सके। उन्होने यह भी निर्देशित किया है कि जनपद के समस्त शस्त्र विक्रेताओं के साथ बैठक कर विगत एक वर्ष में विक्रय किये गये कारतूसों आदि का विवरण प्राप्त कर उनकी भी समीक्षा किया जाना नितान्त आवश्यक है तथा लाइसेंसियों को विक्रीत कारतूसों का मिलान हो सके एवं उनके दुरूपयोग की सम्भावना न हो, यदि किसी भी शस्त्र विक्रेता द्वारा अत्यधिक कारतूसों का विक्रय किया गया है तो सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट/क्षेत्राधिकारी उक्त व्यवसायिक दुकान का संयुक्त रूप से निरीक्षण कर सत्यापन की कार्यवाही शस्त्र धारकों से करा लें जिससे विस्तृत छानबीन हो सके।

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