गंगा मंदिर के प्रबन्धक निखिल मित्तल की अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज

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पीलीभीत न्यूज
रिपोर्ट- नीलेश चतुर्वेदी
गंगा मंदिर के प्रबन्धक निखिल मित्तल की अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज
श्री गंगा मंदिर के प्रबन्धक निखिल मित्तल पुत्र स्व0 मुकेश मित्तल निवासी मौहल्ला फैजुल्लाखां पीलीभीत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गयी है। प्रभारी सत्र न्यायाधीश अभिषेक पांडेय ने अभियुक्त निखिल मित्तल की अग्रिम जमानत खारिज की है। हालाँकि वादी मंजू मिश्रा की ओर से बरेली के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार ने किया था अग्रिम जमानत का कड़ा विरोध किया था।
आपको बताते चले कि अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली के आदेश पर थाना सुनगढ़ी में अभियुक्त निखिल मित्तल के विरुद्ध चाकू के बल पर रंगदारी माँगने व 5400 रुपये की छिनैती का मुकदमा दर्ज हुआ था। मुक़दमें के विवेचक गोपाल सिंह ने विवेचना उपरांत तमाम साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध एकत्र किए थे। उपरोक्त मुकदमे में फरार है अभियुक्त निखिल मित्तल, विवेचक ने सीजेएम न्यायालय से ले रखे हैं अभियुक्त के गैर जमानती वारंट, गिरफ्तारी से बचने को अभियुक्त निखिल मित्तल ने लगाई थी अग्रिम जमानत याचिका।
अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद अभियुक्त निखिल मित्तल के कोर्ट में सरेंडर ना करने पर पुलिस करेगी अभियुक्त के विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही।
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