जनपद में दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 निषेधाज्ञा लागू, कड़ाई से कराये अनुपालन : डीएम

जनपद में दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 निषेधाज्ञा लागू, कड़ाई से कराये अनुपालन : डीएम

PRAKASH PRABHAW NEWS

रिपोर्ट-अभिषेक बाजपेयी




जनपद में दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 निषेधाज्ञा लागू, कड़ाई से कराये अनुपालन : डीएम







समस्त धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जन सामान्य हेतु रहेंगे बन्द : शुभ्रा सक्सेना


सार्वजनिक स्थान पर थूकना स्थानीय विधि अनुसार होगा दण्डनीय : शुभ्रा


रायबरेली। जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट शुभ्रा सक्सेना ने कोविड-19 महामारी के रोकथाम एवं देशव्यापी लॉकडाउन के चौथे चरण जो 31 मई तक प्रभावी रहने हेतु कोरोना महामारी को आपदा घोषित किया गया है। कोरोना महामारी कोविड-19 के लिए आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किये है। जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा जारी किया है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति को एक स्थान एकत्रित होने से प्रतिबन्धित किया जात है। सायं 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवगमन (केवल आवश्यक गतिविधियों का छोड़कर) पूर्णतया निषिद्ध किया जाता है। जनपद वासियों को बिना मास्क के घर से बाहर निकलने से प्रतिबन्धित, सभी धार्मिक पूजा स्थल, पब्लिक के लिए बन्द रहेंगे। किसी भी प्रकार की धर्मिक उत्तेजना की सामग्री फैलाना प्रतिबन्धित, सभी शिक्षण संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, कोचिंग संस्थान बन्द रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक खेल, मनोरंजन, धर्मिक उत्सव एवं पारिवारिक उत्सव आदि में भीड़ एकत्रित होने से प्रतिबन्धित, रेस्टोरेट आदि में बैठकर खाने से पूर्णतया निषिद्ध, अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्तियों तक ही सम्मिलित होने की अनुमति रहेगी। सार्वजनिक स्थान पर थूकना स्थानीय विधि अनुसार दण्डनीय होगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, राजनैतिक संगठन एवं उसका सदस्य/कार्यकर्ता तथा कोई भी संस्था के सदस्य द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुचाने तथा अफवाहों का प्रचार-प्रसार प्रतिबन्धित, समस्त धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जन सामान्य हेतु बन्द रहेंगे। धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतः निषिद्ध किया जाता है। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत समस्त जनपद वासी अपने घरों में रहें तथा एक स्थान पर एकत्रित होने से प्रतिबन्धित किया जाता है। समस्त जोन में 65 वर्षीय से अधिक आयु के व्यक्ति सह रूग्णता अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चें घरों के अन्दर ही रहेंगे। अन्य विशेषात्मक जारी की गई है। जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट शुभ्रा सक्सेना ने यह निषेधाज्ञा सम्पूर्ण जनपद में लॉकडाउन अवधि में प्रभावी रहेगी जिसका उल्लघन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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