शातिर अभियुक्त के विरूद्ध 14(1)उ0प्र0गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम -1986के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी

प्रतापगढ़
22. 08. 2020
रिपोर्ट --मो. हसनैन हाशमी
शातिर अभियुक्त के विरूद्ध 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ की आख्या पर मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 10.08.2020 को दिये गये अपने आदेश में अभियुक्त वाहिद उर्फ वहीद पुत्र मो0 सिद्दीक नि0 जैतीपुर कठार थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ के द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति को जनहित एवं न्यायहित में कुर्क किये जाने का आदेश दिया गया है। वाहिद उर्फ वहीद पुत्र मो0 सिद्दीक नि0 जैतीपुर कठार थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा थाना अन्तू के शातिर अभियुक्त वाहिद उर्फ वहीद पुत्र मो0 सिद्दीक के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ को दिनांक 20.07.2020 को अवगत कराया गया कि उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के अन्र्तगत मु0अ0सं0 40/18 धारा 2/3 गैंगेस्टर अधिनियम थाना अन्तू से सम्बन्धित अभियुक्त वाहिद उर्फ वहीद पुत्र मो0 सिद्दीक उपरोक्त एक शातिर आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसका लम्बा आपराधिक इतिहास है तथा उसका एक संगठित गिरोह है जिसका वह गैंग लीडर है। इसके द्वारा वर्ष 2009 से लगातार आपराधिक कृत्यों में लिप्त होकर हत्या तथा गोवंश की तस्करी करके अपने आर्थिक, भौतिक, दुनियावी व अन्य अनुचित लाभ के लिये भा0द0वि के अध्याय 16 व गोवध निवारण अधिनियम में वर्णित अपराध किया जा रहा है। इन्हीं आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई उसकी मोटर साइकिल जिसकी कीमत 44,000/- रू0 है, को धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के अन्र्तगत कुर्क कराने का अनुरोध किया गया था। इसी क्रम में मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 10.08.2020 को अभियुक्त वाहिद उर्फ वहीद पुत्र मो0 सिद्दीक नि0 जैतीपुर कठार थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ के द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति को जनहित एवं न्यायहित में कुर्क किये जाने का आदेश दिया गया, जिसका अनुपालन किया गया।
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