त्यौहारों, पंचायत चुनाव तथा कोविड संक्रमण के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने अधिकारियों को विशेष सतर्कता एवं सावधानी बरतने के दिये निर्देश

त्यौहारों, पंचायत चुनाव तथा कोविड संक्रमण के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने अधिकारियों को विशेष सतर्कता एवं सावधानी बरतने के दिये निर्देश

प्रतापगढ 


24.03.2021


रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी 



त्योहारों, पंचायत चुनाव तथा कोविड संक्रमण के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने अधिकारियों को विशेष सतर्कता एवं सावधानी बरतने के दिये निर्देश




 जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल ने होली सहित अन्य पर्वो व त्योहारों, पंचायत चुनाव तथा देश के विभिन्न राज्यों में कोविड संक्रमण के बढ़ने की स्थिति में अधिकारियों को विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होने निर्देशित किया है कि आगामी पर्व, त्योहारों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा किसी प्रकार के जुलूस इत्यादि प्रशासन से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही आयोजित किये जाये। अनुमति प्राप्त करने पश्चात् जुलूस या सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजक के लिये यह अनिवार्य होगा कि सामाजिक दूरी, सभी के लिये मॉस्क लगाना तथा सैनेटाईजर की व्यवस्था करेगें। ऐसे जुलूसों/सार्वजनिक कार्यक्रमों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, 10 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों तथा गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को प्रतिभाग न करने दिया जाये। जिन प्रदेशों में कोविड का संक्रमण अत्यधिक है वहां से होली के त्योहार के लिये घर आ रहे लोगों की कोविड जांच अनिवार्य रूप से करायी जाये। कक्षा-08 तक के समस्त निजी/सरकारी तथा अर्द्धसरकारी विद्यालयों में 24 मार्च से 31 मार्च तक के मध्य होली का अवकाश घोषित करें परन्तु जहां परीक्षायें चल रही होंगी वहां परीक्षायें यथावत् अवश्य सम्पन्न करायी जाये। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में यह सुनिश्चित किया जाये कि लोगों का बाहर आवागमन न्यूनतम हो। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर तथा शहरों में प्रत्येक वार्ड स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी/कर्मी की तैनाती की जाये जो ग्राम निगरानी समिति के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि बाहर से आने वाले लोग अपनी-अपनी जांच करवायें तथा जांच का परिणाम आने तक अपने घर में ही रहेगें। कान्टेक्ट ट्रेसिंग को तीव्र गति से किया जाये तथा जो भी व्यक्ति पाजिटिव आये उनके समस्त कान्टेक्ट (औसतन 25-30) 48 घंटे के अन्दर चिन्हित करते हुये उनकी जांच करायी जाये। डेडीकेटड हॉस्पिटल संचालित रहे एवं भविष्य के लिये अन्य अस्पतालों को भी इसके लिये नोटिस देकर तैयार रखा जाये। आवश्यक मानव संसाधन और उपकरणों की व्यवस्था की जाये। कोविड हेल्प डेस्क को फिर से सक्रिय किया जाये। इन्फ्रारेड थर्मामीटर एवं पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग करते हुये लक्षण युक्त लोगों की पहचान की जाये। रेलवे स्टेशन एवं बस स्टेशनों पर यात्रियों की सघन कोविड जांच करायी जाये। 

 जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम को पुनः क्रियाशील करते हुये लोगों को कोविड संक्रमण से बचने के लिये सावधानी का संदेश निरन्तर दिया जाये तथा आम जनता में कोविड वैक्सीनेशन का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाये। वैक्सीनेशन का कार्य तीव्र गति से किया जाये तथा इसके वेस्टेज को हर हाल में रोका जाये। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़-भाड़ न होने दी जाये और इस हेतु पुलिस द्वारा आवश्यक कदम उठाये जाये। जनपद में स्थापित इन्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड सेन्टर में प्रतिदिन बैठक कर कोविड की स्थिति की समीक्षा करते हुये आवश्यक कदम उठाये जाये। जब भी कोई बंदी जेल से बाहर जाये तो कारागार प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का अनुपालन हो तथा जब बंदी वापस आये तो उसकी कोविड जांच करा ली जाये। सार्वजनिक स्थानों पर सभी व्यक्तियों द्वारा मॉस्क का प्रयोग करना तथा सोशल डिस्टेसिंग रखना आवश्यक होगा। जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनपद में सोशल डिस्टेसिंग के प्रोटोकॉल का पूर्णतया परिपालन कराते हुये कोविड संक्रमण से बचाव व प्रभावी रोकथाम हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्यवाही सुनिश्चित करें। इसमें किसी स्तर पर किसी प्रकार की लापरवाही एवं शिथिलता न होने पाये।

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