जिलाधिकारी ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किये

जिलाधिकारी ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किये
प्रतापगढ़

12.04.2021

रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी 

जिलाधिकारी ने कोविड-19 महामारी के रोकथाम हेतु अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किये



 जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल ने कोविड-19 के रोकथाम हेतु अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। जनपद प्रतापगढ़ में विभिन्न गतिविधियों के संचालन एवं प्रतिबन्ध से सम्बन्धित आदेश निर्गत किया है। जिलाधिकारी ने कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठा होने के व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्देशित किया है कि किसी भी बन्द हॉल, कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत, किन्तु एक समय में अधिकतम 50 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क की अनिवार्यता रहने एवं थर्मल स्कैनिक, सेनेटाइजर व हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता तथा खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता तक, किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनेटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ होना चाहिये। कोविड-19 से बचाव हेतु सभी विभागों में समस्त स्तर के कार्यालयों में यथा कलेक्ट्रेट, तहसील, विकास भवन, ब्लाक, पुलिस के समस्त कार्यालय, थाना आदि एवं औद्योगिक इकाईयों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्देश निर्गत किये गये है कि जिन कार्यालयों में अभी तक कोविड हेल्प डेस्क स्थापित नही किये है, उन्हें तत्काल स्थापित करते हुये उन कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्षों/प्रभारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये। कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु यह निर्देश दिये गये है कि प्रतिदिन 100 से अधिक कोरोना केसेज पाये जाने व 500 से अधिक एक्टिव केसेज होने वाले जनपदों में रात्रि 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रि निषेधाज्ञा लागू करने पर विचार कर लिया जाये। कोरोना कर्फ्यू का प्रभावी अनुपालन जिले के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वयं चेकिंग कर किया जाये। 
 जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि उ0प्र0 महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के विनियम 15 के अन्तर्गत मॉस्क का उपयोग कराने का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक पुलिस कर्मी भी मास्क एवं हैण्ड ग्लब्स का अनिवार्य रूप से उपयोग करेगें। रेलवे स्टेशनों/बस स्टेशनों पर कोविड-19 के संक्रमण को रोके जाने के सम्बन्ध में पूर्ण सतर्कता बरती जाये। इसके नियंत्रण के लिये आवश्यक है कि रेलवे स्टेशनों/बस पर आने वाले समस्त यात्रियों की स्क्रीनिंग व एण्टीजन टेस्ट एवं आवश्यकतानुसार आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाये। स्थानीय मण्डी में अलग-अलग दुकानों को अलग-अलग समय पर खोला जाये तथा फुटकर दुकानों को प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक संचालित किया जाये। सभी प्रमुख मण्डियों को प्रातः 4 बजे से प्रातः 8 बजे के बीच में ट्रकों की आवा-जाही निर्बाध रूप से करायी जाये। इसका एसडीएम व सीओ संयुक्त रूप से निरीक्षण कर व्यवस्थायें सुनिश्चित करें। कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत फायर सर्विस विभाग को पर्याप्त मात्रा में सोडियम हाईपो क्लोराइड उपलब्ध कराते हुये सैनेटाइजेशन का कार्य तात्कालिक प्रभाव से सुनिश्चित कराया जाये। जनपद के समस्त माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा संस्थानों के शिक्षण कार्य दिनांक 30 अप्रैल 2021 तक बन्द रहेगा परन्तु परीक्षायें जहां चल रही होगी, वहां परीक्षायें यथावत् अवश्य सम्पन्न करायी जायेगी। कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/जोन में धर्म स्थलों के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 05 से अधिक श्रद्धालु न हो। कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपद में ग्रामवार, मोहल्लावार, वार्डवार कोरोना वैरियर्स की टीमें गठित की जाये। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। इसमें किसी स्तर पर किसी प्रकार की लापरवाही न होने पाये तथा प्रत्येक स्थलों पर सोशल डिस्टेसिंग के प्रोटोकॉल, मॉस्क लगाने की अनिवार्यता आदि का पूर्णतया अनुपालन कराते हुये कोरोना संक्रमण से बचाव व प्रभावी रोकथाम हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
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