अक्षय प्रताप सिंह को जिला जज की कोर्ट ने दी जमानत, सजा पर लगाई रोक

अक्षय प्रताप सिंह को जिला जज की कोर्ट ने दी जमानत, सजा पर लगाई रोक

प्रतापगढ 




24.03.2022




रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी




अक्षय प्रताप सिंह को जिला जज की कोर्ट ने दी जमानत, सजा पर लगाई रोक



प्रतापगढ़। जनसत्ता दल के नेता व प्रतापगढ़ के एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल को गुरुवार 24 मार्च 2022 को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 23 मार्च 2022 को धोखाधड़ी मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट से मिली 7 साल के जेल की सजा मामले में जिला जज की अदालत ने जमानत दे दी है। जिला जज की कोर्ट ने एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा दी गयी सजा पर भी रोक लगा दिया है।बता दें गलत पते पर शस्त्र लाइसेंस बनवाने के आरोप में कोर्ट ने अक्षय प्रताप सिंह को दोषी करार दिया था। इस मामले में कोर्ट ने 22 मार्च 2022 को अक्षय प्रताप सिंह को न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दिया था। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। 23 मार्च को कोर्ट ने उन्हें 7 साल के कैद की सजा सुना दी थी। इसके बाद उन्हें फिर जेल भेज दिया गया था।

24 मार्च 2022 को पूर्व डीजीसी अधिवक्ता शचीन्द्र प्रताप सिंह और राजकुमार सिंह ने जिला जज की अदालत में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क प्रस्तुत करने के उपरान्त जिला जज की कोर्ट ने अक्षय प्रताप सिंह की जमानत मंजूर करते हुए सजा पर रोक लगा दी है।

अधिवक्ता शचीन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि अदालती प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद  अक्षय प्रताप सिंह जेल से बाहर आ गये।

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