ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 24 फरवरी   दावे व आपत्तियां 24 फरवरी से 2 मार्च तक की जाएगी प्राप्त 

ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 24 फरवरी    दावे व आपत्तियां 24 फरवरी से 2 मार्च तक की जाएगी प्राप्त 

PRAKASH PRABHAW NEWS

रिपोर्ट-अभिषेक बाजपेयी


ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 24 फरवरी  
दावे व आपत्तियां 24 फरवरी से 2 मार्च तक की जाएगी प्राप्त 

रायबरेली--राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के निर्देशो के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत वैभव श्रीवास्तव ने जनपद रायबरेली में आंशिक रूप से प्रभावित विकास खण्ड छतोह की ग्राम पंचायत नसीराबाद, विकास खण्ड महराजगंज की ग्राम पंचायत अतरेहटा तथा विकास खण्ड डीह की ग्राम पंचायत फागूपुर जो नगरीय निकाय क्षेत्र में सम्मलित नहीं हुए है, में त्रिस्तरीय पंचायत की निर्चाक नामावली की समय सारिणी के अनुसार विशेष निरीक्षण किया जायेगा।

 जिसके कार्यक्रम आदि की समय सारिणी निर्धारित कर दी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं नगरीय निकाय वैभव श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि विशेष निरीक्षण कार्यक्रम जिसमें प्रभावित ग्राम पंचायत के मतदाताओं की रिसफलिंग करते हुए ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत फण्डुलिपि तैयार करना जिसकी अवधि विगत 6 फरवरी से 23 फरवरी तक, ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 24 फरवरी, ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण 24 फरवरी से 26 फरवरी तक, दावे एवं आपत्तियॉ प्राप्त करना 24 फरवरी से 2 मार्च तक, दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 3 मार्च से 8 मार्च तक, दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचीयों के पाण्डुलिपियों की तैयारियों तथा उन्हे मूल सूची में यथा स्थान समाहित करने की कार्यवाही की अवधि 9 मार्च 2021 से लेकर 14मार्च 21 तक नियत है। इसी प्रकार निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन कार्यक्रम 15 मार्च 2021 तक नियत किया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और जो ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड में मामूली तौर से निवासी हो, उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्री करण का हकदार होगा यदि व अन्यथा रजिस्ट्रीकरण हेतु अनर्ह न हों।
निर्वाचक नामावली के विशेषज्ञ पुनरीक्षिण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय ख्ुले रहेंगे तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करायी जायेगी। निर्धारित समय सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामवली के विशेष पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा नहीं बढ़ायी जायेगी तथा इसके अलवा समस्त कार्यवाही वैश्वि महामारी कोविड-19 के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी वर्तमान दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।

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