धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा 30 जून तक लागू

धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा 30 जून तक लागू

PRAKASH PRABHAW NEWS

रिपोर्ट-अभिषेक बाजपेयी



धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा 30 जून तक लागू






धारा 144 के अन्तर्गत उचित दिशा निर्देश जारी


रायबरेली-जनपद में सम्पन्न हुए त्रिस्तरीय सामान्य पंचायत चुनाव 2021 की 2 मई को मतगणना, 7 मई जमात-उल-विदा (अलविदा जुमा), 14 मई ईद-उल-फितर तथा 26 को बुद्ध पूर्णिमा एवं जनपद 13 जून को सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 सम्पन्न होना है उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा कोरोना महामारी आपदा घोषित करते हुए उसकी रोकथाम आदि हेतु कार्यो के सफल संचालन के लिए धारा 144 लागू करते हुए 30 जून तक लागू रहेंगी।
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) राम अभिलाष ने जनपद में 30 जून तक के लिए धारा 144 लागू करते हुए बताया है कि उत्तर प्रदेश शासन के गृह गोपन अनुभाग-3 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद में प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 8 बजे से प्रत्येक मंगलवार प्रातः 7 बजे तक जनपद रायबरेली के सम्पूर्ण क्षेत्र में आवागमन एवं स्वयवहार तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित है तथा कोविड-19 संक्रमण के आगामी परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुए अन्य दिनों प्रतिदिन रात्रि 9 बजे प्रातः 6 बजे तक जनपद रायबरेली के सम्पूर्ण क्षेत्र में आवागमन एवं स्वयवहार अग्रिम आदेशों तक प्रतिबन्धित है।

सम्पूर्ण जनपद में (शहर/ग्रामीण) सम्पूर्ण क्षेत्र के हर कोने में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करायी जाये। इसका अनुपालन न करने पर पहली बार में एक हजार तथा दूसरी बार में दस हजार तक जुर्माना किया जाये। भीड़ वाले स्थानो पर आवागमन से प्रतिबन्धित किया जाता है। जनपद वासियों को बिना मास्क के घर से बाहर निकलने से प्रतिबन्धित किया जाता है। शादी समारोह में बन्द स्थानों में 50 व्यक्तियों के एंव खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबन्ध साथ मास्क, सामाजिक दूरी, और सेनेटाइजर के उपयोग एवं कोविड-19 के प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। उक्त के अतिरिक्त अनावश्यक भीड़ समूह को प्रतिबन्धित किया जाता है।

सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 05 से अधिक व्यक्ति को एक साथ एकत्रित होने से प्रतिबन्धित किया जाता है। समस्त स्कूल, कालेज, शैक्षणिक/प्रशिक्ष/कोचिंग संस्थान इत्यादि को उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। अन्तिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत समस्त जनपदवासी अपने घरों में रहें तथा एक स्थान पर एकत्रित होने से प्रतिबन्धित किया जाता है।

सभी सामाजिक/अकाडमिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक/राजनैतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों में फेस मास्क का प्रयोग/सोशल डिस्टेन्सिग का अनुपालन तथा थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने/सेनेटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की धार्मिक उत्तेजना की सामग्री फैलानाध्धार्मिक जुलूस प्रतिबन्धित है। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी प्रकार के मार्ग व विद्युत लाइन की गतिशीलता का अवरोध प्रतिबन्धित किया जाता है और न ही इसके लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा, साथ ही किसी विद्युत उपकेन्द्रो/कार्यालय व विद्युत संयन्त्रों को किसी प्रकार क्षति नहीं पहुंचाऐगा।

कार्य स्थलों पर गैर आवश्यक आगंतुकों को प्रतिबन्धित किया जाता है। कोई भी व्यक्तियों का समूह, राजनैतिक संगठन एंव उसका सदस्य/कार्यकर्ता तथा कोई भी संस्था के सदस्य द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने तथा अफवाहों का प्रचार निषिद्ध किया जाता है। सार्वजनिक स्थलों पर बिना फेस मास्क लगाये जाने से निषिद्ध किया जाता है। सार्वजनिक/धार्मिक स्थलों में अधिक संख्या में भीड एकत्र होने से निषिद्ध किया जाता है। कोई भी व्यक्ति ढेला, ईंटा, पत्थर, सोड़ा वाटर की बोतले आदि जिनसे किसी को आघात पहुंचाई जा सकती है, तदनुसार उनका एकत्रित किया जाना प्रतिबन्धित किया जाता है। किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा कोई ऐसा कार्य जिससे विभिन्न धार्मिक या भाषायी समुदायों के मध्य, तनाव उत्पन्न हो, किया जाना प्रतिबन्धित किया जाता है।

म्यूजिक सिस्टम/लाउडस्पीकर का सार्वजनिक प्रयोग प्रतिबन्धित किया जाता है। लोक सेवा आयोग व अन्य परीक्षा से संबंधित गैस पेपर, गाईड बुक, क्वैशचन बैंक, साल्ड, अनसाल्स पेपर आदि परीक्षा केन्द्रों पर ले जाना प्रतिबन्धित किया जाता है। परीक्षा समाप्ति तक किसी भी अभ्यर्थी अथवा प्रश्नपत्र को परीक्षा केन्द्र के बाहर जाने से प्रतिबन्धित किया जाता है। परीक्षा अवधि में 100 मीटर की परिधि में फोटो कापियर मशीन की दुकान खोलने एवं संचालन प्रतिबन्धित किया जाता है।
  प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के अन्दर एंव बाहर 100 मीटर की परिधि के अर्न्तगत छात्र-छात्राओं तथा परीक्षा संचालन से जुड़े प्रशिक्षकों, अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य किसी का प्रवेश प्रतिबन्धित किया जाता है। किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन को परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नपत्रों को अनुचित एंव अनाधिकृत रूप से खोलना और विक्रय करना प्रतिबंधित किया जाता है। परीक्षा केन्द्र के अन्दर सेलुलर फोन अथवा कोई भी इलेक्ट्रानिक उपकरण कार्बन आदि ले जाना प्रतिबन्धित किया जाता है।

परीक्षा केन्द्र के आस.पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबन्धित रहेगा। परीक्षा अवधि में किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा परीक्षा से संबंधित किसी कार्यकर्ता के प्रति अपराधिक धमकी जैसा व्यवहार किया जाना पूर्णतयाः प्रतिबन्धित किया जाता है। मतगणना के पश्चात विजय जुलूस पूर्णतया प्रतिबन्धित किया जाता है। समस्त जोन में 65 वर्षीय से अधिक के आयु के व्यक्ति, सहरूग्णता अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे घरों के अन्दर रहेंने हेतु सलाह दी जाती है।

(सिवा, ऐसी अपरिहार्य परिस्थिति के जिनमें सवास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकता हेतु बाहर निकलना हों), ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हे स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि के लिए कोरेन्टाइन में रहने हेतु निर्देशित किया गया है, का उल्लघन करने पर भा0द0वि0 की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी। ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हे स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि के लिए कोरेन्टाइन में रहने हेतु निर्देशित किया गया है, का उल्लघन करने पर भा0द0वि0 की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी। यह निषेधाज्ञा 01 मई से 30 जून 2021 तक सम्पूर्ण जनपद में प्रभावी रहेगी, जिसका उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह निषेधाज्ञा मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा सहित निर्गत की जाती है।

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