पंजीकृत अधिष्ठानों एवं औद्योगिक कारखानों में कार्यरत श्रमिकों एवं उनके परिवार के कल्याण हेतु 08 योजनायें की जा रही हैं संचालित--श्रम प्रवर्तन अधिकारी

पंजीकृत अधिष्ठानों एवं औद्योगिक कारखानों में कार्यरत श्रमिकों एवं उनके परिवार के कल्याण हेतु 08 योजनायें की जा रही हैं संचालित--श्रम प्रवर्तन अधिकारी

प्रतापगढ 


21.06.2021


रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी



पंजीकृत अधिष्ठानों एवं औद्योगिक कारखानों में कार्यरत श्रमिकों एवं उनके परिवार के कल्याण हेतु 08 योजनायें की जा रही है संचालित-श्रम प्रर्वतन अधिकारी




प्रतापगढ़ के श्रम प्रर्वतन अधिकारी डा0 महेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया है कि उत्तर प्रदेश श्रम कल्यण परिषद द्वारा प्रदेश में उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962/कारखाना अधिनियम-1948 के अन्तर्गत पंजीकृत अधिष्ठानों एवं औद्योगिक कारखानों में कार्यरत श्रमिकों एवं उनके परिवार के कल्याण हेतु 08 योजनायें संचालित की जा रही है जिसमें क्रमशः डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार राशि योजना, ज्योतिबा फूले कन्यादान योजना, राजा हरिश्चन्द्र मृतक आश्रित सहायता योजना, दत्तोपत ठेंगडी मृतक अन्त्येष्टि सहायता योजना, चेतन चौहान क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना, महादेवी वर्मा पुस्तक क्रय सहायता योजना एवं स्वामी विवेकानन्द ऐतिहासिक पर्यटन योजना सम्मिलित है।

उन्होने बताया है कि डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना के अन्तर्गत श्रमिक के पुत्र/पुत्रियों को प्राविधिक शिक्षा में प्रवेश पाने पर आर्थिक सहायता अनुमन्य है जिसमें सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम हेतु रूपये 7000 एक मुश्त प्रतिवर्ष, डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु रूपये 10000 एकमुश्त प्रतिवर्ष व डिग्री पाठ्यक्रम हेतु रूपये 15000 एकमुश्त प्रतिवर्ष देय होगी। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार राशि योजना के अन्तर्गत श्रमिक के मेधावी पुत्र/पुत्रियों द्वारा 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक से हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक एवं परास्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर पुरस्कार राशि अनुमन्य है जिसमें 60 प्रतिशत या उससे अधिक परन्तु 75 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले छात्र/छात्रों को रूपया 5000 एकमुश्त तथा 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाने वाले छात्र/छात्रों को रूपया 7500 एकमुश्त पुरस्कार राशि देय होगी। ज्योतिबा फुले कन्यादान योजना के अन्तर्गत श्रमिक की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता अनुमन्य है जिसमें रूपया 15000 प्रति कन्या की दर से दो कन्याओं तक ही हितलाभ देय होगा (कन्या के विवाह तिथि से एक माह पूर्व)। राजा हरिश्चन्द्र मृतक आश्रित सहायता योजना का लाभ श्रमिक की किन्ही कारणोवश मृत्यु हो जाने की दशा में उनकी विधवा/आश्रित को अन्त्येष्टि हेतु आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी जिसमें रूपया 25000 हितलाभ देय होगा (श्रमिक की मृत्यु की तिथि से 01 वर्ष के अन्दर)। 

इसी प्रकार उन्होने बताया है कि दत्तोपत ठेंगडी मृतक अन्त्येष्टि सहायता योजना का लाभ श्रमिक की किन्हीं कारणवश मृत्यु हो जाने की दशा में उनकी विधवा/आश्रित को अन्त्येष्टि हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है जिनमें रूपया 10000 हितलाभ देय होगा (श्रमिक की मृत्यु की तिथि से 30 दिन के अन्दर)। चेतन चौहान क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना का लाभ श्रमिक के पुत्रों एवं पुत्रियों को खेलो में जिला, राज्य, देश तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होने पर धनराशि/पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान है जिसमें जिला स्तर पर 10000 रूपये, राज्य स्तर पर 25000 रूपये, राष्ट्रीय स्तर पर 50000 रूपये तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होने पर रूपये 100000 पुरस्कार राशि देय होगी। महादेवी वर्मा पुस्तक क्रय सहायता योजना का लाभ श्रमिक की पुत्रियों को डिग्री स्तर पर पढ़ाई के दौरान पुस्तक क्रय के लिये धनराशि दिये जाने का प्रावधान है जिसमें 7500 रूपये हितलाभ देय होगा। स्वामी विवेकानन्द ऐतिहासिक पर्यटन योजना का लाभ श्रमिक के परिवार के अन्य 06 सदस्यों के पर्यटन हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के दृष्टि से इस योजना की शुरूआत की गयी है जिसमें रूपये 2000 प्रति व्यक्ति अधिकतम 06 लोगों को पर्यटन हेतु हितलाभ देय होगा। लाभार्थी इन योजनाओं का लाभ उठाने हेतु आवेदन पत्र श्रमायुक्त संगठन उ0प्र0 के वेबसाइट www.skpuplabour.in  पर आनलाइन प्रस्तुत करना होगा।

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