महिला को प्रलोभन देकर षड्यंत्र के तहत दुष्कर्म का अभियोग पंजीकृत कराने वाला ग्राम प्रधान गिरफ्तार
- Posted By: MOHD HASNAIN HASHMI
- राज्य
- Updated: 9 November, 2020 18:17
- 704

प्रतापगढ
09.11.2020
रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी
महिला को प्रलोभन देकर षड़यंत्र के तहत दुष्कर्म का अभियोग पंजीकृत कराने वाला ग्राम प्रधान गिरफ्तार
दिनांक 15.10.2020 को थाना मानिकपुर में एक महिला द्वारा तहरीर दी गई कि उसके साथ दिनांक 14.10.2020 को सायं करीब 08ः00 बजे घर जाते समय रास्ते में एक व्यक्ति विजय जयसवाल पुत्र छोटेलाल जयसवाल नि0 चौकापारपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर उक्त आरोपी के विरूद्ध मु0अ0सं0 233/20 धारा 376, 323 भादवि व 3(2)5, 3(2)5ए, 3(1)द, 3(1)ध एससी/एसटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना क्षेत्राधिकारी कुण्डा द्वारा संपादित की जा रही थी। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि आरोपी विजय जयसवाल उपरोक्त व अन्य ग्रामवासियों द्वारा ग्राम सभा में कराये गये कार्यों में अनियमितता बरतने व सरकारी धन गबन करने के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान चैकापारपुर बृन्दावन मौर्या उर्फ मुनि के विरूद्ध शिकायत की गई थी, दिनांक 14.10.2020 को ही शिकायत की जांच हेतु प्रतापगढ़ से जांच टीम आई थी। इसी रंजिश के कारण ग्राम प्रधान चौकापारपुर बृन्दावन मौर्या उर्फ मुनि द्वारा गांव की ही एक महिला को प्रलोभन देकर/दुष्प्रेरित कर अपने स्वार्थ हेतु साजिश रचकर दुष्कर्म के झूठे मुकदमें में फसाने के लिये विपक्षी विजय जयसवाल उपरोक्त के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया। विवेचना के दौरान तथ्यों/साक्ष्यों के आधार पर अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। इस तरह की साजिश रचकर निर्दोष व्यक्ति को झूठे मुकदमें में फसाने के सम्बन्ध में दिनांक 05.11.2020 को ग्राम प्रधान चौकापारपुर बृन्दावन मौर्या उर्फ मुनि व उक्त महिला के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 260/20 धारा 109, 120बी, 182, 193, 195, 211, 419, 420 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 09.11.2020 को थाना मानिकपुर के व0उ0नि0 नन्हेलाल यादव मय हमराह द्वारा उक्त मुकदमें में आरोपी बृन्दावन मौर्या उर्फ मुनि पुत्र भगौती प्रसाद नि0 चौकापारपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र मानिकपुर के अलीगंज चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।
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