त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली 2020 के वृहद् पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय सारिणी जारी
- Posted By: MOHD HASNAIN HASHMI
- राज्य
- Updated: 16 September, 2020 18:06
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प्रतापगढ
16.09.2020
रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली 2020 के वृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय-सारिणी जारी
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) शत्रोहन वैश्य ने अवगत कराया है कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली-2020 के वृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय-सारिणी जारी की गयी है। उन्होने बताया है कि दिनांक 30 सितम्बर तक किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के अन्य ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय में समाहित होने की स्थिति में विलोपन की कार्यवाही बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों को उनके कार्य क्षेत्र का आवंटन उन्हें तत्सम्बन्धी जानकारी देना तथा स्टेशनरी आदि का विवरण दोनो कार्यवाही पृथक-पृथक तथा समानान्तर चलेगी। बी0एल0ओ0 द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण करने की अवधि 01 अक्टूबर से 12 नवम्बर तक निर्धारित की गयी है। आनलाइन आवेदन दिनांक 01 अक्टूबर से 05 नवम्बर तक किया जायेगा। आनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर-घर जाकर जांच करने की अवधि 06 नवम्बर से 12 नवम्बर तक की जायेगी। ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत पाण्डुलिपि दिनांक 13 नवम्बर से 05 दिसम्बर तक तैयार की जायेगी। ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन दिनांक 06 दिसम्बर तक किया जायेगा। ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण दिनांक 06 दिसम्बर से 12 दिसम्बर तक किया जायेगा। दावे एवं आपत्तियॉ दिनांक 06 दिसम्बर से 12 दिसम्बर तक प्राप्त की जायेंगी, दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 13 दिसम्बर से 19 दिसम्बर तक किया जायेगा। दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथा स्थान समाहित करने की कार्यवाही दिनांक 20 दिसम्बर से 28 दिसम्बर तक की जायेगी। निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिये अन्तिम प्रकाशन 29 दिसम्बर 2020 को किया जायेगा। उन्होने बताया है कि निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेगें तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करायी जायेगी। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत पुनरीक्षण कार्य में लगे सभी अधिकारियों/कार्मिकों को निर्देशित किया है कि अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड रखना होगा, कोई कार्मिक जब क्षेत्र में जाये फेस मास्क लगाये रखना होगा। किसी भी घर के एक या दो सदस्यों से ही सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये 02 गज की दूरी से वार्ता की जायेगी। अनावश्यक भीड़ इकट्ठा करके एक साथ कई परिवारों का विवरण दर्ज नही किया जायेगा। सेनिटाइजर की शीशी साथ रखना होगा और किसी भी अभिलेख को देखने या हस्ताक्षर कराने के पश्चात् हाथों को सैनिटाइज किया जायेगा। कार्मिक कन्टेनमेन्ट जोन में नही जायेगें। कन्टेनमेन्ट जोन समाप्त होने पर उनके द्वारा सत्यापन कार्य किया जायेगा। यदि किसी कार्मिक को कोविड-19 के लक्षण हो या कोविड पाजिटिव हो तो उसे इसकी सूचना तत्काल यथास्थिति अपने उच्चाधिकारियों को दिया जाना आवश्यक है।
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