पेशी के दौरान अभियुक्त को नाश्ता कराने के मामले में पुलिस अधीक्षक हुए सख्त --आरोपी सिपाही को किया लाइन हाजिर, होमगार्ड की अग्रिम आदेश तक नहीं लगेगी डियुटी।

पेशी के दौरान अभियुक्त को नाश्ता कराने के मामले में पुलिस अधीक्षक हुए सख्त --आरोपी सिपाही को किया लाइन हाजिर, होमगार्ड की अग्रिम आदेश तक नहीं लगेगी डियुटी।

प्रतापगढ़

21. 08. 2020

रिपोर्ट --मो. हसनैन हाशमी

पेशी के दौरान अभियुक्त को नाश्ता कराने के मामले में पुलिस अधीक्षक हुए सख्त --आरोपी सिपाही को किया लाइन हाजिर, होमगार्ड की अग्रिम आदेश तक नहीं लगेगी डियुटी।


कल दिनांक 20.08.2020 को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर प्रसारित वीडियो जिसमें एक अभियुक्त को पुलिस द्वारा जेल ले जाने के दौरान नाश्ता कराए जाने की बात सामने आ रही है, की जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि दिनांक 18.08.2020 को थाना अंतू के मु0अ0सं0 278/20 धारा 323 504 506 201 342 आईपीसी से सम्बन्धित अभियुक्त वासिक पुत्र फुरकत अली को आरक्षी बालकिशन व होमगार्ड हरिलाल द्वारा जेल ले जाने के दौरान रास्ते में नाश्ता कराया गया है। इस सम्बन्ध में उक्त होमगार्ड की ड्यूटी न लगाये जाने के सम्बन्ध में पत्राचार किया गया है तथा आरक्षी बालकिशन को तत्काल प्रभाव से थाना अन्तू से पुलिस लाइन प्रतापगढ़ स्थानान्तरित कर आर0आई0 लाइन को उसे अर्दली रूम में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

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