मिठाई सिर्फ बेचने की नियमानुसार रहेगी अनुमति, बैठ कर खाने की अनुमति नही, ग्राहक लेकर जायेगें घर : डीएम

मिठाई सिर्फ बेचने की नियमानुसार रहेगी अनुमति, बैठ कर खाने की अनुमति नही, ग्राहक लेकर जायेगें घर : डीएम

PRAKASH PRABHAW NEWS

रिपोर्ट-अभिषेक बाजपेयी




मिठाई सिर्फ बेचने की नियमानुसार रहेगी अनुमति, बैठ कर खाने की अनुमति नही, ग्राहक लेकर जायेगें घर : डीएम





जनपद के समस्त दुकानदारों को फेस कवर/मास्क, ग्लब्स इस्तेमाल कर करे कार्य, लॉकडाउन व सोशल डिस्टेसिंग का करे अनुपालन : शुभ्रा सक्सेना 

लॉकडाउन का उल्लघन करने वालो पर होगी कड़ी कार्यवाही : डीएम

रायबरेली। कोविड-19 महामारी के रोकथाम व शासन के निर्देशों का कड़ाई से सुनिश्चित किये जाने हेतु जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट शुभ्रा सक्सेना ने आदेश जारी किया है कि बस स्टेशन एवं रेलवे स्टेशन पर चलने वाली कैन्टीन इत्यादि में खाद्य पदार्थो की केवल होम डिलवरी की अनुमति दी है। स्टेडियम में तरणताल खुलने की अनुमति यद्यपि खेल परिसर और स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी किन्तु इनमें दर्शकों हेतु अनुमति नहीं होगी। जिलाधिकारी ने मिठाई की दुकान खोलने की अनुमति दी है लेकिन सिर्फ बेचने का कार्य किया जायेगा दुकानों में बैठकर खाने की कोई अनुमति नहीं दी है। स्ट्रीट वेन्डर/पटरी व्यवसायी को अपना कार्य उपायो के साथ खोलने की अनुमति लेकिन उन्हें फेस-मास्क एवं ग्लब्स का इस्तेमाल करने के साथ सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए खुले स्थानों पर बिक्री करना होगा। खरीदार सामान पैक कराकर ले जा सकेंगे, वहा पर खाने की अनुमति नही होगी। प्रिन्टिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानों को भी खोलने की अनुमति है। औद्योगिक इकाईयों को खोलने की अनुमति होगी, संस्थान को सेनेटाइजेशन कराने के साथ-साथ कर्मचारियों को फेस मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य रूप से कराना होगा। इसी प्रकार जनपद में जो भी दुकाने खुलेंगी उनके समस्त दुकानदारों को फेस कवर/मास्क, ग्लब्स का इस्तेलाम करते हुए व सोशल डिस्टेसिंग का कड़ाई से अनुपालन करेंगे एवं दुकान में सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नही की जायेगी। जनपद में लॉकडाउन व सोशल डिस्टेसिंग का पालन न करने वालों पर उल्लघन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा 188 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

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