मतगणना स्थल के 200 मीटर परिधि के अन्दर बिना परिचय पत्र के व्यक्तियो का प्रवेश होगा वर्जित--जिलाधिकारी

मतगणना स्थल के 200 मीटर परिधि के अन्दर  बिना परिचय पत्र के व्यक्तियो का प्रवेश होगा वर्जित--जिलाधिकारी

प्रतापगढ 


28.04.2021


रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी 



मतगणना स्थल के 200 मीटर के परिधि के अन्दर बिना परिचय पत्र के व्यक्तियों का प्रवेश होगा वर्जित-जिलाधिकारी




 त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 की मतगणना को सकुशल, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराने हेतु कल सायंकाल क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान अफीम कोठी के सभागार में जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल ने मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) शत्रोहन वैश्य, मुख्य राजस्व अधिकारी इन्द्र भूषण वर्मा, जिला सूचना अधिकारी विजय कुमार, आरओ, समस्त खण्ड विकास अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि मतगणना का कार्य निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराना है इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही क्षम्य नही होगी, यदि किसी के द्वारा लापरवाही एवं शिथिलता बरती जायेगी तो सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि मतगणना स्थल पर 28 अधिकतम टेबल लगाये जायेगें, आरओ हेतु अलग से टेबल लगायी जायेगी। मतगणना के दौरान रिजर्व कार्मिकों का प्रयोग रिटर्निंग आफिसर आवश्यकतानुसार करेगें। स्ट्रांग रूम से कक्ष तक बैलेट बाक्स लाने की व्यवस्था सुचारू ढंग से सुनिश्चित की जायेगी। मतगणना स्थल पर निर्वाध विद्युत आपूर्ति हेतु 02 जनरेटर लगाये जायेगे। मतगणना स्थल के गेट पर टेबल चार्ट चस्पा कर दिया जायेगा जिसमें यह अंकित होगा कि किस टेबल पर किस ग्रामसभा के मतों की गणना की जायेगी। मतगणना के दौरान आरओ को छोड़कर किसी भी कार्मिक को मोबाइल ले जाने की अनुमति नही होगी। जो कार्मिक मतगणना स्थल पर मोबाइल लेकर आयेगें उनके मोबाइल के रखने की व्यवस्था खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। आरओ एवं एआरओ तथा मतगणन कार्य में लगाये गये कार्मिक निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व ही मतगणना स्थल पर पहुॅचकर सारी तैयारियों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगें। मतगणना निर्धारित समय 8 बजे से प्रारम्भ कर दी जायेगी, कोई भी व्यक्ति बिना पास के मतगणना स्थल पर प्रवेश नही करेगा। मतगणना के सम्बन्ध में मीडिया को सूचना देने हेतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा एक अधिकारी को नामित किया जायेगा जो मतगणना प्रक्रिया एवं परिणाम के सम्बन्ध में समय-समय पर मीडिया को आवश्यक सूचना उपलब्ध करायेगें। मतगणना एजेण्ट अपने साथ कागज और कलम लेकर जा सकते है इसके अलावा अन्य कोई भी सामग्री अपने साथ नही ले जा सकेगें। एक टेबल पर 1 गणना पर्यवेक्षक एवं 04 सहायक लगाये जायेगें। सभी पदों की गणना पर्यवेक्षक एवं सहायक द्वारा की जायेगी। मतगणना स्थल पर स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यवस्थाओं को दुरूस्त करने हेतु एम्बुलेन्स एवं हेल्थ कैम्प की अनिवार्यता सुनिश्चित करने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि मतगणना के दौरान कार्मिकों को दी जाने वाली लंच पैकेट गुणवत्तापूर्ण हो जिससे फूड प्वाइजनिंग आदि की समस्यायें उत्पन्न न होने पाये। इस कार्य हेतु खण्ड विकास अधिकारियों को धनराशि आवंटित कर दी गयी है। मतगणना स्थल के 200 मीटर के परिधि के अन्दर बिना परिचय पत्र के व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। मतगणना कार्य हेतु सभी कार्मिकों को पास जारी किया जायेगा। मतपत्र को अवैध या वैध करने का निर्णय आरओ द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। इस दौरान जिलाधिकारी ने मतदान प्रक्रिया में भागीदारी निभाने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को चुनाव सकुशल ढंग से सम्पन्न कराने हेतु बधाई दी। जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 के प्रोटोकाल के अनुरूप ही मतगणना प्रक्रिया सम्पन्न करायी जाये।

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