पार्को एवं खेल मैदानों को कराया जाए अतिक्रमण मुक्त।

पार्को एवं खेल मैदानों को कराया जाए अतिक्रमण मुक्त।

प्रकाश प्रभाव न्यूज़ प्रयागराज

रिपोर्टर - राजीव आनंद

पार्को एवं खेल मैदानों को कराया जाए अतिक्रमण मुक्त।

प्रयागराज। गाजियाबाद के राम भजन सिंह द्वारा दाखिल याचिका में उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने यह आदेश दिया है की पार्क एवं खेल के मैदानों के अतिक्रमण को पुलिस बल द्वारा हटाया जाए और उनका रखरखाव किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पार्क एवं खेल के स्थानों में कूड़ा फेंकना कानूनन अपराध है इसके लिए अर्थदंड के साथ-साथ कारावास की सजा भी दी जा सकती है। उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव से सभी पार्कों खेल मैदानों का सही तरीके से रखरखाव करने के लिए सक्षम अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करने के लिए कहा है साथ ही साथ यह भी आदेश दिया गया है कि तीन माह में अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाए।

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