नगर पालिका एवं नगर पंचायत की सीमाओं के अन्तर्गत दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान पंजीयन एवं नवीनीकरण कराये
- Posted By: MOHD HASNAIN HASHMI
- राज्य
- Updated: 29 January, 2021 09:07
- 457

प्रतापगढ
28.01.2021
रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी
नगर पालिका एवं नगर पंचायत की सीमाओं के अन्तर्गत दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान पंजीयन एवं नवीनीकरण करायें
श्रम प्रर्वतन अधिकारी डा0 महेन्द्र प्रताप सिंह ने सभी व्यापारी बन्धुओं को अवगत कराया है कि प्रदेश के शहरी इलाकों यथा नगर निगम, नगर पंचायत की सीमाओं में हुये विस्तार के दृष्टिगत विस्तारित क्षेत्रों में स्थि दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पंजीयन एवं नवीनीकरण उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962 के अन्तर्गत कराये जाने के निर्देश दिये गये है।
इस सम्बन्ध में उन्होने बताया कि नगर पंचायत, नगर पालिका क्षेत्र एवं विस्तारित नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्र तथा नवसृजित नगर पंचायत क्षेत्रों में अवस्थित पात्र दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का अधिकाधिक पंजीयन करायें ताकि दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत व्यक्तियों/श्रमिकों को श्रम कल्याण परिषद की योजनाओं से लाभान्वित कराया जा सके।
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