प्रतापगढ़ में सपा नेता सभापति यादव के विरुद्घ अवैध रुप से अर्जित 1, 61, 08, 963/-रु0 की सम्पत्ति के जब्तीकरण की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही ।
- Posted By: MOHD HASNAIN HASHMI
- राज्य
- Updated: 13 August, 2020 15:42
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प्रतापगढ़
13. 08. 2020
रिपोर्ट --मो. हसनैन हाशमी
प्रतापगढ़ में सपा नेता सभापति यादव के विरूद्ध की अवैध रुप से अर्जित 1,61,08,963/- रू0 की सम्पत्ति के जब्तीकरण की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही ।
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पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ आाख्या पर मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 10.08.2020 को दिये गये अपने आदेश में अभियुक्त सभापति यादव पुत्र स्व0 राजेन्द्र प्रसाद नि0 विनैका थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ के द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति को जनहित एवं न्यायहित में कुर्क किये जाने का आदेश दिया गया है।अभियुक्त सभापति यादव द्वारा अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति--01. ग्राम विनैका की गाटा संख्या 188 मि0/0.114 हे0।02. ग्राम विनैकी की गाटा संख्या 119 मि0/0.126 हे0। 03. ग्राम विनैकी की गाटा संख्या 119 मि0/0.126 हे0। 04. ग्राम विनैकी की गाटा संख्या 80/0.076 हे0। 05. ग्राम विनैकी की गाटा संख्या 80 क/0.093 हे0। 06. ग्राम विनैकी की गाटा संख्या 118 मि0/0.202 हे0। 07. ग्राम विनैकी की गाटा संख्या 118 मि0/0.114 हे0। 08. ग्राम विनैकी की गाटा संख्या 119 मि0/0.063 हे0।09. उपरोक्त भूमि पर निर्मित स्कूल व कालेज। 10. उक्त भूमि पर स्कूल व कालेज बनाये गये हैं जिसमें समय-समय पर दो मंजिला व एक मंजिला विशालकाय भवन का निर्माण कराया गया है। अभियुक्त द्वारा संगठित अपराधों से अर्जित धन 22,87,500/- रू0 में उपरोक्त भूमि क्रय किया गया है जिसका वर्तमान सर्किल रेट के अनुसार मूल्य 50,11,500/- रू0 है। उपरोक्त भूमि पर बनाये गये स्कूल व कालेज का वर्तमान कुल मूल्यांकन 1,10,97,463/- रू0 है। अभियुक्त सभापति यादव को विरासत में मात्र 0.382 हे0 भूमि प्राप्त हुई है तथा इसके आय का कोई वैध स्त्रोत नही है जिससे इतनी कीमती भूमि को क्रय करके उस पर इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर सके। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा बनाई गई उपरोक्त सम्पत्तियां उसके ज्ञात व वैध आय के स्त्रोतों से बहुत अधिक है। इससे स्पष्ट है कि अभियुक्त उपरोक्त द्वारा गिरोह बन्द के रूप में आपराधिक समाज विरोधी क्रिया कलापों के परिणाम स्वरूप आर्थिक व अनुचित लाभ अर्जित करके उक्त सम्पत्ति बनाई गई है। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ अभिषेक सिंह द्वारा थाना आसपुर देवसरा का टाॅप-10 अपराधी एवं वांछित अभियुक्त सभापति यादव के सम्बन्ध में जिला मजिस्टेªट प्रतापगढ़ को दिनांक 30.07.2020 को अवगत कराया गया कि उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के अन्र्तगत मु0अ0सं0 40/18 धारा 2/3 गैंगेस्टर अधिनियम थाना आसपुर देवसरा से सम्बन्धित अभियुक्त सभापति यादव उपरोक्त एक शातिर आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसका लम्बा आपराधिक इतिहास है तथा उसका एक संगठित गिरोह है इसके द्वारा वर्ष 1999 से लगातार गम्भीर आपराधिक कृत्यों में लिप्त होकर अपने आर्थिक, भौतिक, दुनियावी व अन्य अनुचित लाभ के लिये भा0द0वि के अध्याय 16,17 व 22 में वर्णित हत्या, हत्या का प्रयास, लो0सं0क्ष0 एवं कूट रचना आदि गम्भीर आपराधिक कृत्य किया जा रहा है। अभियुक्त सभापति यादव द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई उपरोक्त सम्पत्ति को उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के अन्र्तगत कुर्क कराने का अनुरोध किया गया है। इसी क्रम में मा0 जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ द्वारा अभियुक्त सभापति यादव की उक्त अवैध अर्जित की गयी भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों में चल रहे विद्यालयों के सर्वोत्तम प्रबन्ध के लिये उपजिला मजिस्ट्रेट पट्टी प्रतापगढ़ को प्रशासक नियुक्त किया गया है। प्रशासक/उपजिला मजिस्ट्रेट पट्टी को आदेशित किया गया है कि उपरोक्त सम्पत्तियों को कुर्क कर अपनी अभिरक्षा में लेते हुये अनुपालन आख्या मा0 न्यायालय में प्रस्तुत करें।
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