क्षेत्र पंचायत प्रमुख के निर्वाचन को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने जाने हेतु जनपद में 12 जुलाई तक निषेधाज्ञा लागू

क्षेत्र पंचायत प्रमुख के निर्वाचन को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने जाने हेतु जनपद में 12 जुलाई तक निषेधाज्ञा लागू

प्रतापगढ


08.07.2021


रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी



क्षेत्र पंचायत प्रमुख के निर्वाचन को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु जनपद में 12 जुलाई तक निषेधाज्ञा लागू




प्रतापगढ़ जनपद में क्षेत्र पंचायत प्रमुख के पदो ंके सामान्य निर्वाचन का कार्यक्रम निर्गत किया जा चुका है निर्वाचन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ में दिनांक 08 जुलाई को नामांकन एवं नामांकन पत्रों की संवीक्षा, दिनांक 09 जुलाई को उम्मीदवारी वापसी तथा दिनांक 10 जुलाई 2021 को मतदान एवं मतगणना का कार्य सम्पन्न होना है। क्षेत्र पंचायत प्रमुख के सामान्य निर्वाचन के अवसर पर कतिपय असामाजिक तथा समाजविरोधी तत्व ऐसा कार्य कर सकते है जिससे जनपद में शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और जनमानस की सुरक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। क्षेत्र पंचायत प्रमुख के निर्वाचन को सकुशल, शांतिपूर्ण, निष्पक्षता एवं शुचिता से सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट शत्रोहन वैश्य ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दिया है जो सम्पूर्ण जनपद सीमा में 12 जुलाई 2021 तक प्रभावी रहेगी।

निषेधाज्ञा में निहित प्राविधानों में कोई भी व्यक्ति किसी वर्ग या समुदाय के बारे में ऐसी आलोचना नही करेगा जिसकी सत्यता स्थापित न हुई हो या तोड़-मरोड़ कर कही गयी बातों पर आधारित हो एवं जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं देगा। मस्जिदों, मन्दिरों, गिरिजाघरों या अन्य पूजा स्थलों को सभा के रूप में प्रयोग नही किया जायेगा और न ही इन स्थानों से जुलूस या रैली निकाली या समाप्त की जायेगी। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उसके समर्थक का पुतला लेकर चलने, सार्वजनिक स्थानों पर जलाने व अन्य कृत्य, प्रदर्शन आदि नही करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र में या उसके आस-पास आपत्तिजनक आचरण नहीं करेगें व मतदान से सम्बन्धित अधिकारियों के कार्य में न बाधा डालेगें और न ही अभद्र व्यवहार करेगेंं। आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक, निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी व क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के अलावा किसी भी व्यक्ति एवं जनप्रतिनिधि का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। मतदाताओं (क्षेत्र पंचायत सदस्यों) के द्वारा मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रानिक गैजेट, कोई ज्वलनशील व विस्फोटक पदार्थ किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, माचिस, बीड़ी, सिगरेट व नशीला पदार्थ, पानी की बोतल एवं अन्य प्रतिबन्धित सामग्री लेकर जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। भीड़ व गड़बड़ी पाये जाने पर सम्बन्धित प्रत्याशी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। मतगणना समाप्ति के पश्चात् कोई भी प्रत्याशी/समर्थक किसी भी प्रकार से न तो विजय जुलूस निकालेगें और न ही प्रसन्नता व्यक्त करने के लिये बन्दूक, राइफल से हवाई फायरिंग करेगें और न ही पटाखे छोड़ेगें और न किसी उत्सव सभा का आयोजन ही करेगें। निर्वाचन सम्बन्धी सभी कार्यो व गतिविधियों में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव व रोकथाम के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत प्रोटोकॉल/निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

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