त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को सकुशल एवं शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु जनपद में 11 मई तक निषेधाज्ञा लागू

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को सकुशल एवं शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने  हेतु जनपद में 11 मई तक निषेधाज्ञा लागू

प्रतापगढ 



28.03.2021


रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी 



त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु जनपद में 11 मई तक निषेधाज्ञा लागू




त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा उनके सदस्यों एवं समस्त क्षेत्र पंचायत के सदस्यों और जिला पंचायत के सामान्य निर्वाचन का कार्यक्रम निर्गत किया जा चुका हैं निर्वाचन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ में द्वितीय चरण में दिनांक 07 अप्रैल से 08 अप्रैल तक नामांकन, दिनांक 09 अप्रैल से 10 अप्रैल तक नामांकन पत्रों की संवीक्षा, दिनांक 11 अप्रैल को उम्मीदवारी वापसी व प्रतीक आवंटन तथा 19 अप्रैल को मतदान एवं 02 मई को मतगणना का कार्य सम्पन्न होना है। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2021 के अवसर पर कतिपय असामाजिक तथा समाजविरोधी तत्व ऐसा कार्य कर सकते है जिससे जनपद में शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और जनमानस की सुरक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 को सकुशल, शांतिपूर्ण, निष्पक्षता एवं शुचिता से सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट शत्रोहन वैश्य ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दिया है जो सम्पूर्ण जनपद सीमा में 11 मई 2021 तक प्रभावी रहेगी।

निषेधाज्ञा में निहित प्राविधानों में कोई भी व्यक्ति किसी वर्ग या समुदाय के बारे में ऐसी आलोचना नही करेगा जिसकी सत्यता स्थापित न हुई हो या तोड़-मरोड़ कर कही गयी बातों पर आधारित हो एवं जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं देगा। मस्जिदों, मन्दिरों, गिरिजाघरों या अन्य पूजा स्थलों को सभा के रूप में प्रयोग नही किया जायेगा और न ही इन स्थानों से जुलूस या रैली निकाली या समाप्त की जायेगी। किसी भी सार्वजनिक, धार्मिक स्थल पर कोई ऐसी जनसभा, रैली या जुलूस का आयोजन नही किया जायेगा और न ही किसी प्रकार की अफवाह फैलायी जायेगी जिससे विभिन्न समुदाय के लोगों में मनमुटाव या घृणा की भावना उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मत प्राप्त करने के लिये जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उसके समर्थक का पुतला लेकर चलने, सार्वजनिक स्थानों पर जलाने व अन्य कृत्य, प्रदर्शन आदि नही करेगा। कोई भी व्यक्ति निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार का उपयोग झण्डा लगाने, झण्डियां टांगने/बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति के अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा और न ही चुनाव के दौरान एजेण्ट आदि ही ऐसा करेगें। चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के प्रयोग के लिये जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करेगें। टीवी चैनल/केविल नेटवर्क/वीडियो वाहन अथवा रेडियो से किसी भी प्रकार का विज्ञापन/प्रचार जिला प्रशासन की अनुमति के पश्चात् ही कर सकेगें। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतदान समाप्त होने के लिये निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार बन्द कर दिया जायेगा।  कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा फर्जी मतदान करने अथवा कराने के लिये किसी व्यक्ति् को न तो उकसाएंगे, न ही मदद करेगे। मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने/वापस ले जाने के लिये वाहन नहीं उपलब्ध करायेगें। मतदान के दिन मतदान केन्द्र के 100 मीटर के रेडियस के अन्दर चुनाव प्रचार नही करेगें और न ही वोट मांगेगें। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतदाताओं को पहचान पर्चिंया सादे कागज पर दी जायेगी और उन पर कोई प्रतीक या उम्मीदवार का नाम नहीं होगा। मतदान केन्द्रों के निकट लगाये गये शिविर लघु आकार के होगें, अनावश्यक भीड़ वहां नही होगी और न ही कोई झण्डा, प्रतीक, प्रचार सामग्री तथा खाद्य पदार्थ ही दिये जायेगें। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जो सम्बन्धित जिले का निवासी नहीं है वह मतदान समाप्त के 48 घंटे पूर्व जिला छोड़ देगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा राज्य सरकार के मंत्री किसी मतदान केन्द्र पर मतदाता होने के अतिरिक्त किसी हैसियत से प्रवेश नहीं करेगें। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा सुरक्षा में लगे अधिकारी एवं कर्मचारी के शिवाय अन्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी किसी मंत्री के साथ चुनाव में उनके साथ नही जायेगें। मतदान तिथि के 01 दिन पूर्व से ही मतदान सम्पन्न होने तक सम्बन्धित क्षेत्रों में सभी पकार के मादक पदार्थो यथा अंग्रेजी शराब व देशी शराब आदि के प्रतिष्ठान बन्द रहेगें। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा नामांकन, मतदान एवं मतगणना स्थल पर उसके चारों तरफ 200 मीटर की परिधि में मदिरा सेवन एवं अन्य नशीले पदार्थ यथा बीड़ी सिगरेट आदि का सेवन नहीं करेगा और न ही माचिस, लाइटर अथवा अन्य ज्वलनशील पदार्थ लेकर जायेगा। मतगणना समाप्ति के पश्चात् कोई भी प्रत्याशी/समर्थक किसी भी प्रकार से न तो विजय जुलूस निकालेगें और न ही प्रसन्नता व्यक्त करने के लिये बन्दूक, राइफल व रिवाल्वर/पिस्टल से हवाई फायरिंग करेगें और न ही पटाखे छोड़ें और न किसी उत्सव सभा का आयोजन ही करेगें।

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