अधिकतम चार सेट में दाखिल कर सकते हैं नामांकन पत्र

अधिकतम चार सेट में दाखिल कर सकते हैं नामांकन पत्र

पीलीभीत न्यूज

रिपोर्ट:- नीलेश चतुर्वेदी

अधिकतम चार सेट में दाखिल कर सकते हैं नामांकन पत्र

पीलीभीत। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जितनी सजगता वोटरों को सहेजने में करनी होगी, उतनी ही सावधानी से नामांकन पत्र भी दाखिल करना होगा। दस्तावेजों को तैयार करने में छोटी सी चूक एक झटके में चुनाव मैदान से बाहर कर सकती है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों को अधिकतम चार सेट में नामांकनपत्र दाखिल करने की सहूलियत दी है, ताकि एक पर्चे में कोई गलती रह जाए तो उसे दूसरे पर उनका नामांकन वैध हो सके। 

आरक्षण की अनंतिम सूची के आने के बाद से दावेदार चुनाव लड़ने की तैयारियों में पूरी शिद्दत से जुट गए हैं। किस तरह से अपना नामांकन पत्र दाखिल करना है, कौन-कौन से दस्तावेज लगने हैं, इन सब को लेकर वे अपने अधिवक्ताओं से संपर्क साधने लगे हैं। जिलेे मे ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव होना है। इन सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दावेदार को यदि उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या फिर महिला वर्ग से हैं तो उन्हें नाम निर्देशन पत्र व जमानत की निर्धारित धनराशि की आधी रकम देनी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार, नाम निर्देशन पत्र के साथ फार्म में उम्मीदवार को अपना पूरा विवरण भरना होगा। शपथ पत्र पर नोटरी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार में से किसी की ओर से सत्यापित होना चाहिए। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग का है तो उसे तहसीलदार, उपजिलाधिकारी की ओर से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवारों की अपने ऊपर बकाए के संबंध में नोड्यूज यानी अदेयता प्रमाणपत्र भी देना होगा। अन्यथा नामांकन रद हो सकता है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी कहते हैं कि उम्मीदवार को नाम निर्देशन पत्र क्रय करने के लिए नकद मूल्य देना होगा। जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान के जरिए बैंक, कोषागार में जमा करनी होगी। 

ग्राम पंचायत सदस्य के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 150 रुपये, जमानत की धनराशि पांच सौ रुपये है। वह अधिकतम दस हजार रुपये तक खर्च कर सकता है। इसी तरह प्रधान पद के लिए तीन सौ रुपये नाम निर्देशन पत्र का मूल्य है। जमानत की धनराशि दो हजार रुपये और वह अधिकतम 75 हजार रुपये तक खर्च कर सकता है। प्रधान की ही तरह क्षेत्र पंचायत सदस्य का नाम निर्देशन पत्र का दर, जमानत की धनराशि, अधिकतम व्यय निर्धारित किया गया है। जिला पंचायत सदस्य के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य पांच सौ रुपये, जमानत की धनराशि चार हजार रुपये और वह अधिकतम डेढ़ लाख रुपये तक खर्च कर सकता है। 

चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो अपना नाम और वर्तमान पता आदि का विवरण मतदाता सूची में अच्छी तरह से जांच लें। यह जांच कर लें कि संबंधित पंचायती राज अधिनियम, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत अधिनियम में उल्लिखित नियमावली के अनुसार चुनाव लड़ने की योग्यता रखते हैं या नहीं।

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