कार्डधारक अपनी मूल राशन की दुकान से खाद्य तेल, साबुन, चना व नमक प्राप्त करें

कार्डधारक अपनी मूल राशन की दुकान से खाद्य तेल, साबुन, चना व नमक प्राप्त करें

प्रतापगढ 



18.12.2021



रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी



कार्डधारक अपनी मूल राशन की दुकान से ही खाद्य तेल, साबुत चना व नमक प्राप्त करें




 जिला पूर्ति अधिकारी रीना कुमारी ने बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को दिनांक 12.12..2021 से निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण ई-पॉस मशींन के माध्यम से उचित दर विक्रेताओं द्वारा वितरण किया जा रहा है। वितरित की अन्तिम तिथि 20.12.2021 निर्धारित है। इस अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रतिकार्ड 20 किग्रा0 गेहूँ व 15 किग्रा0 चावल एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारक को प्रति 03 किग्रा0 गेहूँ व 02 किग्रा0 चावल निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारक को 01 किग्रा आयोडाइज्ड नमक, 01 किग्रा0 साबुत चना तथा 01 ली0 रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न होने की स्थिति में कार्डधारक मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 20.12.2021 को खाद्यान्न प्राप्त कर सकेगें। 

उन्होने बताया है कि आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना तथा रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल के वितरण में पोर्टबिलिटी की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। यदि कोई कार्डधारक पोर्टेबिलिटी से किसी अन्य राशन की दुकान से खाद्यान्न (गेहूँ व चावल) लेता है तब उस कार्ड पर अतिरिक्त वस्तुएं अर्थात खाद्य तेल, साबुत चना व नमक अपनी मूल राशन की दुकान अर्थात जिस राशन की दुकान से कार्ड बना हुआ है, उसी दुकान से खाद्य तेल, साबुत चना व नमक प्राप्त कर सकते है। वितरण से सम्बन्धित किसी भी समस्या के समाधान हेतु अपने पूर्ति निरीक्षक, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, उपजिलाधिकारी व जिला पूर्ति अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है।

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