नोएडा और लखनऊ में डीसीपी कर सकेंगे गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई, कैबिनेट ने दी मंजूरी ।

नोएडा और लखनऊ में डीसीपी कर सकेंगे गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई, कैबिनेट ने दी मंजूरी ।

प्रकाश प्रभाव न्यूज़

रिपोर्टर :ज़मन अब्बास

दिनांक :15/02/2021

उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले जिले लखनऊ व नोएडा में गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई का अधिकार डीसीपी (पुलिस उपायुक्त) को दिया जाएगा। इससे संबंधित उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2021 संबंधित विधेयक के मसौदे को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। पुलिस कमिशनर प्रणाली के तहत अभी तक यह अधिकार कमिश्नरेट को था। इस व्यवस्था में पुलिस उपायुक्त को  यह अधिकार देने के लिए विधेयक में संशोधन के लिए विधानमंडल की अनुमति ली जाएगी। 

इस विधेयक में  मानव तस्करी, मनी लॉड्रिंग, गोहत्या, बंधुआ मजदूरी और पशु तस्करी पर सख्ती से लगाम लगाने का प्रावधान है। इसके अलावा जाली नोट, नकली दवाओं का व्यापार, अवैध हथियारों का निर्माण व व्यापार तथा अवैध खनन जैसे अपराध पर गुंडा एक्ट लगाने का प्रावधान है। ऐसे अपराधियों की आसानी से जमानत नहीं हो सकेगी। अपराधियों की संपत्तियां भी जब्त होगी। पुलिस आरोपियों को नए बदलाव के तहत सामान्यत: 14 दिन के बजाय अधिकतम 60 दिन के लिए बंद कर सकती है।

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