मई में पंचायत चुनाव स्वीकार नहीं : हाइकोर्ट।

मई में पंचायत चुनाव स्वीकार नहीं : हाइकोर्ट।

प्रकाश प्रभाव न्यूज़

रिपोर्टर :ज़मन अब्बास

दिनांक :04/02/2021

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मई में पंचायत चुनाव कराने का प्रस्ताव प्रथम दृष्टया स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि नियमानुसार 13 जनवरी 21 तक पंचायत चुनाव करा लिए जाने चाहिए थे। किंतु आयोग द्वारा पेश शेड्यूल से मई में चुनाव होने की संभावना है।

चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि 22 जनवरी को मतदाता सूची तैयार हो गई है। 28 जनवरी तक परिसीमन कर लिया गया है। सीटों का आरक्षण राज्य सरकार को करना है इसलिए चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया जा सका। सीटों का आरक्षण पूरा होने के बाद चुनाव में अभी 45 दिन का समय लगेगा। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट से समय मांगा गया।

कोर्ट ने याचिका को  सुनवाई के लिए चार फरवरी को दो बजे पुन: पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एम एन भंडारी तथा न्यायमूर्ति आर आर अग्रवाल की खंडपीठ ने विनोद उपाध्याय की याचिका पर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने आयोग से पंचायत चुनाव को लेकर जानकारी मांगी थी। जिसपर आयोग द्वारा पेश शेड्यूल को कोर्ट ने संवैधानिक उपबंधों के विपरीत मानते हुए अस्वीकार कर दिया है।

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