मतदान व मतगणना में आबाकारी की दुकाने रहेंगी बंद 

मतदान व मतगणना में आबाकारी की दुकाने रहेंगी बंद 

प्रकाश प्रभाव न्यूज़(PPN)

उदयवीर सिंह शाहजहांपुर

मतदान व मतगणना में आबाकारी की दुकाने रहेंगी बंद 


शाहजहाँपुर। अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 25 जनवरी, 2022 द्वारा जनपद शाहजहाँपुर में सामान्य विधानसभा चुनाव हेतु मतदान दिनांक 14.02.2022 नियत है। शासन के उपरोक्त पत्र द्वारा मतदान व मतगणना में आवकारी दुकानों को बन्द करने के निर्देश दिए गए है।


उक्त के क्रम मे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ग) के खण्ड (एक) में यथा उपबन्धित प्राविधान के अनुसार स्वतंत्र शान्तिपूर्ण और निर्विघ्न निर्वाचन के संचालन हेतु एवं शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्त आवकारी अधिनियम की 1910 की धारा 59 के अधीन जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी, शाहजहाँपुर, उमेश प्रताप सिंह ने निम्न आदेश पारित किये है।


जनपद शाहजहाँपुर की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, वीयर, मॉडल शॉप, भांग, डिनेचर्ड स्प्रिंट की थोक फुटकर दुकाने तथा सी०एल०-2 एफ०एल०- 2 एफ0एल0-2बी. बी0डब्लू० एफ0एल0-2ए / 2बी आदि थोक अनुज्ञापन, समस्त वार अनुज्ञापन व एफ0एल0-9 / 9ए अनुज्ञापन मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात दिनांक 12.02.2022 को सांय 06ः00 बजे से 14.02.2022 को मतदान समाप्ति तक बन्द रहेगी।


दिनांक 20.02.2022 को जनपद के सीमावर्ती जिले फर्रुखाबाद में मतदान होना है, अतः उक्त के दृष्टिगत दिनांक 18.02.2022 की सांय 06ः00 बजे से 20.02.2022 को मतदान समाप्ति तक जनपद फर्रूखाबाद की सीमा से 08 कि०मी० की परिधि में आने वाली शाहजहांपुर जनपद की समस्त आवकारी दुकाने बन्द रहेगी।


दिनांक 23.02.2022 को जनपद हरदोई, खीरी एवं पीलीभीत में मतदान होना है, अतः उक्त के दृष्टिगत दिनांक 21.02.2022 की सांय 06ः00 बजे 23.02.2022 को मतदान समाप्ति तक जनपद हरदोई. एक पीलीभीत की सीमा से 08 कि०मी० की परिधि में आने वाली शाहजहांपुर जनपद की समस्त आवकारी दुकाने बन्द रहेंगी।


दिनांक 10.03.2022 को मतगणना के दिन 10.03.2022 को पूर्णतः बन्द किये जाने के आदेश निर्गत किये है। उपरोक्त बन्दी अवधि के लिये किसी भी अनुज्ञापी को कोई प्रतिकर देय नहीं होगा। उक्त आदेश का कडाई से शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। 


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