कन्टेनमेन्ट जोन छोड़कर दुकान एवं बाजार प्रातः 7 बजे से सायं 9 बजे तक खोले जायेंगे

कन्टेनमेन्ट जोन छोड़कर दुकान एवं बाजार प्रातः 7 बजे से सायं 9 बजे तक खोले जायेंगे

प्रतापगढ 


21.06.2021


रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी



कन्टेनमेन्ट जोन छोड़कर दुकान एवं बाजार प्रातः 7 बजे से सायं 9 बजे तक खोले जायेगें,




प्रतापगढ़ के  जिला मजिस्ट्रेट डा0 नितिन बंसल ने बताया है कि कोविड-19 संक्रमण व इसके प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम हेतु जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 21 जून से दुकान एवं बाजार कोविड-19 प्रोटोकाल के साथ कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर प्रातः 7 बजे से सायं 9 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार तक) सप्ताह में 05 दिन खोलने की अनुमति होगी। जनपद में प्रत्येक शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बन्दी/कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान नगर निकायों/ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता, सफाई का विशेष अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन व फागिंग की कार्यवाही की जायेगी। रेस्टोरेन्ट, होटल के अन्दर स्थित रेस्टोरेन्ट एवं ईटिंग प्वाइन्ट्स प्रातः 7 बजे से सायं 9 बजे तक कोविड कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति सप्ताह में 05 दिन होगी। रेस्टोरेन्ट एवं ईटिंग प्वाइन्टस गेट पर पल्स ऑक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क की स्थापित की जाये तथा ऑल्टरनेट कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था की जायेगी एवं बीच की खाली कुर्सियों पर न बैठने हेतु क्रास अथवा ‘‘डू नाट सिट’’ मार्किंग की जाएगी। मिठाई, स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड की दुकानों में उपर्युक्त शर्त की अनिवार्यता पालन करते हुये बैठकर अथवा खड़े होकर खाने की अनुमति होगी। मॉल्स को खोलने की अनुमति उपरोक्त शर्तानुसार सोमवार से शुक्रवार तक होगी। सब्जी मण्डिया पूर्ववत् खुली रहेंगी, परन्तु घनी आबादी में संचालित सब्जी मण्डियॉ खुले स्थान पर संचालित करायी जायेगी। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बन्द स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, सेनेटाइजर का उपयोग एवं दो गज की दूरी के प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन किया जायेगा। कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/जोन में धर्मस्थलों के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु इकट्ठा नहीं होगें। दो पहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। दो पहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट/मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा तथा तीन पहिया वाहन आटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम 02 यात्री तथा बैट्री चालित ई-रिक्शा में चालक सहित 03 व्यक्ति एवं चार पहिया वाहनों पर केवल 04 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति रहेगी। स्कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्थान, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल एवं क्लब्स पूर्णतया बन्द रहेगें। कोई भी कार्यक्रम जिसमें भीड़भाड़ अथवा जुलूस होना हो वो अग्रिम आदेशों तक पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगें। कन्टेनमेन्ट जोन में आवश्यक सामग्रियों, दवाओं आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुये कन्टेनमेन्ट जोन के नियमों का पालन कराया जायेगा। कन्टेनमेन्ट जोन में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी कार्य सख्ती से बाधित रखे जायेगें।

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