त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के तहत प्रत्याशी क्या करें, क्या न करें के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने दिशा निर्देश जारी किया

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के तहत प्रत्याशी क्या करें, क्या न करें के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने दिशा निर्देश जारी किया

प्रतापगढ़


 12.04.2021


रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी 


त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के तहत प्रत्याशी क्या करें, क्या न करें के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने दिशा निर्देश जारी किया




 त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 को निष्पक्ष, सकुशल, पारदर्शी एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डा0 नितिन बंसल ने प्रत्याशी क्या करें, क्या न करें के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किया है। जिला मजिस्ट्रेट ने निर्वाचन के दौरान प्रत्याशी क्या करें के सम्बन्ध में बताया है कि निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु निर्वाचन अधिकारी को आवेदन दो प्रतियों में प्रस्तुत करें। मतदान में चुनाव प्रचार हेतु आदर्श आचार संहिता में आच्छादित नियमों का अनुपालन करें। किसी हाट/बाजार या सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा या रैली के आयोजन के लिये सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति अवश्य ले ली जाये। निर्वाचन अधिकारी से मतदान केन्द्र/मतदेय स्थलों की सूची/मतदाता संख्या विवरण की सूचना प्राप्त करें और उसकी जांच करें। मतदान स्थल पर ग्राम पंचायत के कितने वार्ड सम्बद्ध है, इसकी भी जांच कर लें क्योकि क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन में एक मतदान स्थल पर दो क्षेत्र पंचायत सदस्यों के निर्वाचन हेतु भी मतदान हो सकता है। मतदान दिवस में मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति के लिये फार्म पीठासीन अधिकारी के मतदान केन्द्र पर पहुॅचने वाले दिन (मतदान दिवस के एक दिन पूर्व शाम को) प्राप्त कर लें तथा उसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक को जो अच्छी छवि का हो, उसे मतदान अभिकर्ता नियुक्त करें। यह सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा नियुक्त मतदान अभिकर्ता किसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त तो नहीं है। मतदान के उपरान्त मतदेय स्थल पर कुल पड़े मतों की संख्या नोट करें। मतगणना कार्य के लिये मतगणना केन्द्र तथा मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति की जानकारी अपने निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त करें। मतगणना कार्य हेतु मतगणना अभिकर्ता नियुक्त करने हेतु मतगणना से विलम्बतम् एक दिन पूर्व तक प्रत्येक दशा में निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर मतगणना अभिकर्ता का फोटोयुक्त परिचय पत्र तैयार करवायें। मतगणना में स्वयं उपस्थित रहे तथा मतगणना मेजों पर अच्छी छवि वाले मतगणना अभिकर्ता नियुक्त करें। मतगणना के दौरान यदि सबसे अधिक मत पाने वाले 02 उम्मीदवारों का मत बराबर हो जाता है तो ऐसी दशा में आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन अधिकारी द्वारा लाटरी निकालकर निर्वाचन परिणाम का अवधारण किया जायेगा। ऐसी परिस्थिति के दौरान निर्वाचन अधिकारी का पूर्ण सहयोग करें। मतगणना के उपरान्त शान्तिपूर्ण वातावरण में अपने गृहस्थल को प्रस्थान करें। जमानत राशि वापस लेने/जब्त होने सम्बन्धी नियम की जानकारी निर्वाचन अधिकारी/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) से प्राप्त कर लें तथा जमानत राशि वापस होने की अर्हता की दशा में प्रार्थना पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) को 03 माह के अन्दर प्रस्तुत करें।

 जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने निर्वाचन के दौरान प्रत्याशी क्या न करें के सम्बन्ध में बताया है कि मतदान के दिन मतदान स्थल के 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार से प्रचार न करें। मतदाताओं को आपको वोट देने के लिये अपना या अपने प्रतीक का अथवा अन्य कोई पहचान देने वाली पहचान पर्ची जारी न करें। किसी व्यक्ति के चुनावी अधिकार के अन्तर्गत प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने का प्रयास न करें। अपने समर्थन में निकाले जा रहे जुलूस उस रास्ते या स्थान में न ले जाये और न सभा आयोजित करें, जहां कोई दूसरा उम्मीदवार अपने समर्थन में जुलूस या सभा आयोजित कर रहा हो। मतदाताओं से धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर मतदान करने या मतदान करने से बचने की अपील न करे। वाल राइटिंग पूर्णतः प्रतिबन्धित है अतः वॉल राइटिंग न करें। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र अथवा सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली का प्रयोग न करें। बिना अनुमति प्राप्त किये चुनाव प्रचार में वाहनों का प्रयोग न करें। अपने चुनाव के लिये निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक व्यय न करें। मतगणना स्थल/मतदान स्थल पर धूम्रपान व मोबाइल का प्रयोग न करें। किसी संस्था/निकाय या प्रत्याशी या उनके कार्यकर्ताओं, समर्थकों, सहानुभूति कर्ताओं द्वारा चुनाव प्रचार हेतु किसी अन्य व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार पर सम्बन्धित भवन/भूस्वामी की लिखित अनुमति के बिना झंडा एवं बैनर/पोस्टर न लगायें। मतदान अभिकर्ता या समर्थकों को मतदान केन्द्रों/स्थल पर अशिष्ट आचरण के लिये प्रेरित न करें। मतदान कार्य हेतु नियुक्त मतदान कार्मिकों को किसी प्रकार का उपहार, खाद्य सामग्री, मदिरा आदि का प्रलोभन न दें। मतगणना में अनावश्यक शोर-शराबा न करें, निर्वाचन अधिकारी के निर्णय में बहसबाजी से बचें। मतगणना के पश्चात् विजयी जुलूस निकालने पर प्रतिबन्ध है। अतः मतगणना के उपरान्त न तो विजयी जुलूस निकाले और न ही इस प्रकार की गतिविधियों में प्रतिभाग करें। किसी भी बयान को जो कि गलत है या जिसे आप गलत मानते है या किसी भी उम्मीदवार के व्यक्तिगत चरित्र और आचरण के सम्बन्ध में सच नही मानते है को प्रकाशित न करें।

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