जनपद में धारा - 144 लागू

जनपद में धारा - 144 लागू

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जनपद में धारा - 144 लागू


रायबरेली। कोविड -19 कोरोना महामारी को आपदा घोषित किया गया है, जिसके अनुपालन में सम्पूर्ण प्रदेश में लाकडाउन है। जनपद में 2 अप्रैल को राम नवमी, 5 अप्रैल महर्शि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज गुह्य जयन्ती, 6 अप्रैल महावीर जयन्ती 9 अप्रैल शबे बरात व इस्टर सटर्डे, 10 अप्रैल गुड फ्राइडे, 14 अप्रैल को डा0 भीमराव जयन्ती, 17 अप्रैल चन्द्र शेखर जयन्ती, 25 अप्रैल परशुराम जयन्ती, 7 मई को बुध पूर्णमा, 9 मई को लोक नायक महाराणा प्रताप जयन्ती 22 मई को अलविदा जुम्मा रमजान, 25 मई को इदुलफितर आदि अवसरो पर अराजकतत्वों एवं विभिन्न आतंकवादी संगठनों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था, लोक व्यवस्था में वयवधान उत्पन्न किये जाने का प्रयास यिका जा सकता है एवं शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना है। 
अपर जिलाधिकारी प्रशासन राम अभिलाष ने जानकारी देते हुए बताया है कि जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह निषेधाज्ञा 1 अप्रैल से 30 मई तक सम्पूर्ण जनपद सीमा क्षेत्र में प्रभावी रहेगी, जिसका उल्लघंन भा0द0वि0 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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